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ग्वालियर

जिस जिले में गोलियां चलती हैं, वहां लिव इन में रह रहे कपल से जज ने सुना 2 और 4 का पहाड़ा

प्रेमी युगल ने सुरक्षा मांगने के लिए याचिका लगाई तो न्यायाधीश जस्टिस आनंद पाठक ने प्रेमी जोड़े की गणित की क्लास ले ली…

ग्वालियरFeb 03, 2024 / 12:20 pm

Sanjana Kumar

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हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रेमी युगल ने सुरक्षा मांगने के लिए याचिका लगाई तो न्यायाधीश जस्टिस आनंद पाठक ने प्रेमी जोड़े की गणित की क्लास ले ली। मुरैना के युवक-युवती ने परिवार वालों से खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी। कोर्ट ने पूछा-शादी हो गई? इस पर दोनों ने कहा, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। यह सुनते ही कोर्ट हैरान हो गया कि मुरैना जैसी छोटी जगह पर लिव इन कल्चर इतना बढ़ गया। जहां गोलियां चलती हैं, वहां लिव-इन में रहने लगे हैं। कोर्ट ने दोनों से शिक्षा पूछी और फिर कहा, दो का पहाड़ा सुनाओ। लड़की पहाड़ा नहीं सुना सकी। कोर्ट ने कहा, पहले शादी करो, फिर सुरक्षा दी जाएगी। 14 फरवरी को बसंत पंचमी पर शादी करेंगे। रुबी व राजवीर ने सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। उनकी ओर से कहा गया वे शादी करना चाहते हैं। घरवाले खिलाफ हैं, इसलिए सुरक्षा दी जाए।

कोर्ट में पूछे ये सवाल

कोर्ट: शादी कर ली है?

जवाब: अभी दोनों लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं।

कोर्ट: कितनी पढ़ाई की?

राजवीर: आठवीं तक पढ़ाई की।

रूबी: मैंने भी आठवीं तक पढ़ाई की है। हम स्कूल के समय से ही एक-दूसरे को जानते हैं।

कोर्ट (लड़की से): 8 का पहाड़ा सुनाओ… (नहीं सुना सकी)

कोर्ट (लड़की से): दो का पहाड़ा सुनाओ… (नहीं सुना सकी)

कोर्ट (लड़के से): दो का पहाड़ा सुनाओ… (सुनाया)

कोर्ट: पहले शादी करो, फिर सुरक्षा दी जाएगी।

लिव इन पर कोर्ट की ऐसी भी टिप्पणियां

– सितंबर 2023: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-फिल्म-टीवी सीरियल फैला रहे गंदगी

– अक्टूबर 2023: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-ऐसे रिश्ते टाइम पास होते हैं

– अप्रैल 2022: मप्र हाईकोर्ट ने कहा-लिव इन से यौन अपराधों को बढ़ावा मिल रहा।

– सितंबर 2022: केरल हाईकोर्ट ने कहा- आज तो वाइफ की मीनिंग ही बदल गई।

– 26 जून 2021: ग्वालियर बैंच ने एक प्रेमी युगल को लिव इन में रहने की इजाजत दी, लेकिन शर्त रखी-युवक को प्रेमिका को खुश रखने का शपथ पत्र देना होगा।

– सिर्फ मुरैना जिले से तीन और प्रेमी युगलों ने सुरक्षा के लिए याचिका लगाई है। इनमें दो मामलों की सुनवाई सोमवार को होगी। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अदालत में मौजूद नहीं थे।

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