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ग्वालियर

शहर में लगे होर्डिंग पर मापदंड निर्धारित नहीं

हाई कोर्ट भी कई बार इसको लेकर निगम अधिकारियों को फटकार लगा चुका है इसके बावजूद अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई नहीं की जाती है।

ग्वालियरAug 26, 2019 / 01:46 am

राजेश श्रीवास्तव

शहर में लगे होर्डिंग पर मापदंड निर्धारित नहीं

शहर में लगे होर्डिंग पर मापदंड निर्धारित नहीं

ग्वालियर. शहर में अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं जो कि असुरक्षित भी हैं इसको लेकर कई बार शिकायतें हो चुकी हैं लेकिन निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आलम यह है कि हाई कोर्ट भी कई बार इसको लेकर निगम अधिकारियों को फटकार लगा चुका है इसके बावजूद अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई नहीं की जाती है। कोर्ट में जब भी पेशी होती है उससे पहले ही निगम को होर्डिंग पर कार्रवाई की याद आती है।
कई बार हो चुके हैं हादसे
शहर में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, इन्हें लगाते समय सुरक्षा के मानकों को भी पूरा नहीं किया गया है। जबकि नियमानुसार किसी भी घर पर होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है लेकिन शहर में इस तरह के कई होर्डिंग दिखाई दे जाएंगे इसके बावजूद निगम द्वारा इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा इनकी लंबाई और चौड़ाई को लेकर भी दिशा निर्देश हैं लेकिन इनका पालन नहीं किया जाता है। जबकि असुरक्षित होर्डिंग के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। सिटी सेंटर स्थित लगा एक होर्डिंग कोचिंग से लौट रही छात्रा के ऊपर गिर गया था जिससे उसका कमर से नीचे का हिस्सा आज भी काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा सांई बाबा मंदिर पर लगा होर्डिंग भी दो बार गिर चुका है हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया है। निगम अधिकारियों द्वारा शहर में अवैध होर्डिंगों को हटाने की कार्रवाई सिर्फ फौरी तौर पर की जा रही है। इसके लिए कोई मापदंड निर्धारित ही नहीं किया है। आलम यह है कि कोर्ट में कई बार निगम को फटकार लगाई है और होर्डिंगों को हटाने के निर्देश दिए हैं।
दिशा सूचकों पर ही लग जाते हैं विज्ञापन
हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि शहर में दिशा बताने वाले गेलेंट्री बोर्ड पर किसी तरह का विज्ञापन नहीं लगाया जाए। लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। शहर में जब भी किसी भी पार्टी का बड़ा नेता आता है तो इन गेलेंट्री बोर्ड पर भी नेताओं के स्वागत के फ्लैक्स लगा दिए जाते हैं। जिसके कारण लोगों को दिशा के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। निगम को होर्डिंग पर कार्रवाई सिर्फ कोर्ट में पेशी से पहले ही याद आती है। कुछ जगहों पर कार्रवाई कर निगम द्वारा कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी जाती है।

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