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ग्वालियर

युवक ने किया था काली चिडिय़ा का शिकार, फिर ये मिली सजा

one year prison to accused of black bird hunter : अभियुक्त जितेंद्र ने अपने सह अभियुक्त गण के साथ मिलकर संरक्षित वन्य प्राणी 33 काली चिडिय़ा को पकड़कर उनका शिकार किया था।

ग्वालियरDec 12, 2019 / 04:57 pm

Gaurav Sen

one year prison to accused of black bird hunter

one year prison to accused of black bird hunter

शिवपुरी. जेएमएफसी खनियांधाना ने संरक्षित वन्य प्राणी का शिकार करने के आरोपी जितेंद्र खटीक को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार घटना 1 फरवरी 2014 की है, जब खनियांधाना के आरक्षकों को 28 प्रवासी पक्षी मृत अवस्था में मिले तो उन्हें मारने वाले अभियुक्त जितेंद्र खटीक को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। जितेंद्र से पूछताछ के बाद उसके पास से 5 जिंदा काली चिडिय़ा को जब्त किया गया। अभियुक्त जितेंद्र ने अपने सह अभियुक्त गण के साथ मिलकर संरक्षित वन्य प्राणी 33 काली चिडिय़ा को पकड़कर उनका शिकार किया था।

मृत पक्षियों का पोस्टमार्टम कराने के बाद उन्हें जलाकर नष्ट किया गया। प्रकरण की जांच के समय से सह अभियुक्त शंकर एवं रामस्वरूप फरार हैं। पुलिस ने प्रकरण की जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने पक्ष-विपक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी जितेंद्र को दोषी पाते हुए धारा 51-एक सहपठित धारा 9 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

दो फर्मों का बीज भंडार का लायसेंस निलंबित
शिवपुरी. विकासखंड करैरा स्थित मैसर्स रामसेवक सीताराम गेडा एवं मैसर्स गुप्ता टेडिंग कंपनी से गेहूं के बीज का नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण में बीज अमानक पाए जाने पर बीज को जिले में क्रय, विक्रय, भंडारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही दोनों फर्मों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी यूएस तोमर ने बताया है कि इन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। परन्तु फर्म द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक न होने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

घर में घुसकर वृद्ध से मारपीट कर टपरिया में लगाई आग, केस दर्ज
शिवपुरी. जिले के पिछोर थाना अंतर्गत ग्राम वदनपुर में रहने वाले वृद्ध देवसिंह (65) पुत्र गरीबा पाल के साथ मंगलवार को उसी के पड़ोसी मुकेश पुत्र अतरसिंह ने पुराने विवाद के चलते घर में घुसकर मारपीट कर उसकी टपरिया में आग लगा दी।घ् ाटना में वृद्ध को चोटें आई हैं और उसकी टपरिया में भी आग से नुकसान हुआ है। पुलिस ने देवसिंह की शिकायत पर आरोपी मुकेश के खिलाफ मारपीट व आगजनी का प्रकरण दर्ज कर लिया है।

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