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धार

21 पंचायतों के सचिवों के वेतन में कटौती के आदेश

लाड़ली बहन योजना में सभी पंजीकृत आवेदनों को बैंक में डीबीटी सक्रिय किया जाना है

धारMay 26, 2023 / 11:41 pm

rishi jaiswal

21 पंचायतों के सचिवों के वेतन में कटौती के आदेश

21 पंचायतों के सचिवों के वेतन में कटौती के आदेश

धार. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत जिले में 3 लाख 82 हजार 422 लाड़ली बहनों का पंजीयन किया गया है। सभी पंजीकृत आवेदनों को बैंक में डीबीटी सक्रिय किया जाना है। इससे सभी पात्र लाड़ली बहना के खाते में समय से राशि जारी की जा सके। डीबीटी सक्रिय खातों की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन जिला स्तर से की जा रही है। साथ ही जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से निरंतर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों से दूरभाष के माध्यम से संपर्ककर शत प्रतिशत पंजीकृत आवेदनों पर बैंक में डीबीटी सक्रिय किए जाने के लिए बताया जा रहा है।
जिले में न्यूनतम प्रगति वाली 21 पंचायतों के सचिवों को 7 दिवस के वेतन कटौती करने के लिए जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं। इनमें जनपद पंचायत बदनावर की ग्राम पंचायत भाटबामंदा के सचिव हरेङ्क्षसह चौहान, रूपाखेड़ा के महावीरङ्क्षसह चंदेल, जनपद पंचायत डही की ग्राम पंचायत चाकल्या के ओकालिया डोडवा, धरमराय के प्रेमनारायण शर्मास ढेंग्चा के इंदरङ्क्षसह जमरा, जामदा के विजय कुमार डावर, करजवानी के लालङ्क्षसह, खरवट के समरथ चौहान, नलवान्या के बोंदरङ्क्षसह, पेडरवानी के दिनेश जामोद, रणगांव के पदमङ्क्षसह अलावा, टेमरिया के प्रताप अहिरवार, थांदला के धुलङ्क्षसह डावर, जनपद पंचायत नालछा की ग्राम पंचायत आली के नरेंद्र मंडलोई, भडक्या के जगदीश गिरवाल, गुलरझीरी के श्रवण पतिजा, काकलपुरा के अशोक रावल, मेघापुरा के महेश वर्मा, नाईबडोदा के नीरज दीक्षित तथा जपं सरदारपुर की ग्राम पंचायत पिपल्याभान के सचिव नरेंद्र पंवार एवं सगवाल के सचिव बनेङ्क्षसह परमार का वेतन काटने के लिए आदेश जारी किए गए हैं।
ग्राम पंचायत खंडवा के सचिव निलंबित
धार. जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने जनपद पंचायत नालछा की ग्राम पंचायत खंडवा के सचिव मोहनङ्क्षसह वसुनिया को ग्रामसभा पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा निधि के खाते नहीं खुलवाने, सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण नहीं करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त लक्ष्यानुसार आवास पूर्ण नहीं करने, लाड़ली बहना योजना में कार्य नहीं किए जाने तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय से भी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित व वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन नहीं करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में वसुनिया को नियामनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबिन अवधि में इनका मुख्यालय जिला पंचायत धार नियत गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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