scriptसमय पर नहीं किया सडक़ निर्माण, 2.9 करोड़ रुपए जमानत राशि राजसात किए जाने को कोर्ट ने माना सही | Road construction was not done in time, the court accepted the bail | Patrika News
ग्वालियर

समय पर नहीं किया सडक़ निर्माण, 2.9 करोड़ रुपए जमानत राशि राजसात किए जाने को कोर्ट ने माना सही

सडक़ निर्माण कंपनी के डायरेक्टर संजीव जैन ने पीडब्ल्यूडी विभाग गुना द्वारा जमानत राशि 2 करोड़ 9 लाख रुपए राजसात करने के लिए जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने के लिए कमर्शियल कोर्ट न्यायाधीश सचिन शर्मा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था

ग्वालियरFeb 18, 2020 / 12:11 am

Rahul rai

निगम में हुए १ करोड १७ लाख के घोटाले की फिर जांच से अदालत का इंकार

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ग्वालियर। टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड द्वारा सडक़ निर्माण के 20 करोड़ 95 लाख रुपए के टेंडर में निर्धारित शर्तों के अनुरूप समय पर सडक़ का निर्माण नहीं करने पर राज्य शासन द्वारा कंपनी की 2 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि राजसात करने की कार्रवाई को अदालत ने सही माना है।
सडक़ निर्माण कंपनी के डायरेक्टर संजीव जैन ने पीडब्ल्यूडी विभाग गुना द्वारा जमानत राशि 2 करोड़ 9 लाख रुपए राजसात करने के लिए जारी किए गए आदेश पर रोक लगाने के लिए कमर्शियल कोर्ट न्यायाधीश सचिन शर्मा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। कंपनी ने विभाग द्वारा गारंटी की राशि 2 करोड़ 9 लाख के नगदीकरण पर रोक लगाने तथा यह राशि विभाग द्वारा निकाले जाने के बाद इस राशि को फिर जमा कराने के निर्देश देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।
यह मामला कंपनी द्वारा गुना न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वाद मूल्य अधिक होने से प्रकरण को विशेष न्यायालय कमर्शियल कोर्ट ग्वालियर को भेजा गया। विशेष न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि स्थगन कानून द्वारा वर्जित होने के आधार पर लेशमात्र भी सुनवाई योग्य नहीं है।
न्यायालय ने ठेकेदार की जमानत राशि 2 करोड़ 9 लाख रुपए को राजसात करने विभाग के आदेश को उचित ठहराया। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक विजय शर्मा ने पैरवी की।

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