स्टूडेंट माता-पिता की सहमति के लिखित पत्र के बाद टीचर से डाउट क्लीयरिंग के लिए स्कूल जा सकेंगे। इसलिए स्कूलों में 50 फीसदी शिक्षकों की उपस्थिति भी अब अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी अब स्कूलों से संचालित करने का आदेश दिया गया है।
वहीं बात ग्वालियर जिले की करें तो यहां पर 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। जिले के कई सरकारी स्कूलों में बच्चे भी पहुंचे। स्कूलों में पहुंचने वाले बच्चों को हैंड सैनिटाइजर के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लास में भेजा गया। हालांकि जिले के अधिकांश प्राइवेट स्कूल भी बंद थे।
स्कूल खोलने के लिए ये हैं गाइडलाइंस
– स्कूलों के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को ही खोला जाएगा। केवल उन्हीं छात्रों को स्कूल आने की अनुमति मिलेगी, जिनके घर कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं।
– स्कूल में पढ़ाई के दौरान सभी कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके लिए छात्रों को 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा।
– स्कूल में सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और नॉन-टीचिंग स्टाफ को मास्क लगाना होगा और स्कीलों में हैंड सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी।
– स्कूल आने पर छात्रों की थर्मल स्क्री गेट पर ही करनी होगा और हैंड सैनेटाइज कराना होगा।
– जिन स्कूलों में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान संक्रमण मुक्त हो गया है। सभी स्कूलों को हर रोज सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा।
– स्टूडेंट और टीचर एक-दूसरे के नोटबुक, पेन और पेंसिल आदि नहीं लेंगे। लंच भी शेयर करने से मना किया गया है। इसके अलावा थूकने पर सख्त पाबंदी होगी।
– स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद जैसी कोई गतिविधियां नहीं होंगी। अगर एसी (AC) है तो उसका तापमान 24-30 डिग्री के बीच रखना होगा। कमरों में वेंटिलेशन होना चाहिए।
– स्कूलों में शिक्षक ऑनलाइन क्लास भी लेंगे, ताकि स्कूल नहीं आने वाले छात्रों को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हो।