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ग्वालियर

मासूमों का अपहरण कर वैश्यावृत्ति के लिए बेचने वाली गैंग को दस-दस साल की कैद

मंदिर से अपहरण कर बच्चियों को वैश्यावृत्ति का धंधा कराने वालों को बेच देती थी गैंग

ग्वालियरJun 20, 2019 / 08:02 pm

राजेंद्र ठाकुर

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ग्वालियर। मासूम बालिकाओं का अपहरण कर उन्हें बेचने वाली गैंग की महिला सदस्य सहित सात लोगों को विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा ने दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर दस से पन्द्रह हजार रुपए तक का जुर्माना भी किया गया है। न्यायाधीश शर्मा ने आरोपियों को सजा सुनाते हुए कहा आरोपियों ने जो अपराध किया है उसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीश शर्मा ने इस मामले में आरोपी महिला लक्ष्मीबाई उर्फ मुन्नी बाई को नाबालिग बालिका का अपहरण करने के अपराध में सात साल, बालिका को वैश्यावृत्ति के लिए बेचने के अपराध में दस साल की सजा सुनाई। अपराधी रामनाथ पाल को उपरोक्त सजा के अलावा धारा 668 में सात साल, 370 क में सात साल की सजा तथा 15-15 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इसके अलावा अपराधी राजेश कुशवाह, राजू कुशवाह, रोशन बाई, सरनाम सिंह नट तथा रामकिशन कंजर को भादसं की धारा 370 (4 ) के अपराध में दस-दस साल, 368, व 372 के अपराध में सात-साल के कारावास की सजा सुनाई है।अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता राजीव सिंह तोमर ने न्यायालय से कहा कि वर्तमान में बच्चों के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं ऐसे में इन अपराधियों को कठोरतम सजा दी जाए, जिससे कि समाज में इसका संदेश जाए। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद उक्त सजा सुनाई।

अचलेश्वर मंदिर से अपहरण किया था पांच साल की बच्ची का


28 नवंबर 16 को अपराधी महिला लक्ष्मीबाई ने अचलेश्वर मंदिर से पांच साल की मासूम बालिका का अपहरण किया था। इसके बाद उसने इस बालिका को वैश्यावूत्ति के लिए 40 हजार में आरोपी रामनाथ पाल को बेच दिया था। इस अपराध में राजू कुशवाह, राजेश कुशवाह, रोशन बाई, सरनाम सिंह और रामनाथ व राममिलन भी शामिल थे। ये
गैंग मासूम बालिकाओं का मंदिर जैसे स्थान से अपहरण कर ले जाती थी इसके बाद इन बच्चियों को बेच देती थी। इन अपराधियों के कब्जे से पुलिस ने एक और बालिका को बरामद किया था। इस मामले में जिन आरोपियों को गुरुवार को अदालत ने सजा सुनाई है उनमें से कुछ आरोपियों को पहले भी ऐसे ही मामले में सजा हो चुकी है। इनके खिलाफ अपहरण और बच्चों को बेचने के और भी मामले चल रहे हैं।
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