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ग्वालियर

ट्रैक्टर-ट्रॉली के राजसात की कार्रवाई को अदालत ने सही माना

वन विभाग द्वारा राजसात किए जाने के आदेश के खिलाफ पेश की गई थी पुनर्विचार याचिका

ग्वालियरFeb 17, 2020 / 07:34 pm

राजेंद्र ठाकुर

ट्रैक्टर-ट्रॉली के राजसात की कार्रवाई को अदालत ने सही माना

ट्रैक्टर-ट्रॉली के राजसात की कार्रवाई को अदालत ने सही माना

ग्वालियर। अपर सत्र न्यायालय ने मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त द्वारा अवैध उत्खनन में जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को राजसात की कार्रवाई को सही माना है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि वाहन को राजसात करने की कार्रवाई में कोई त्रुटी नहीं की गई है।
सिलापुर तहसील जौरा मुरैना निवासी रामवरन सिंह गुर्जर ने वन परिक्षेत्र अधिकारी जौरा वन मंडल मुरैना के आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह राजसात की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली का स्वामी है एवं इसका उपयोग कृषि कार्य के लिए करता है। 14 जनवरी 17 को सुबह 7.20 बजे परिक्षेत्राधिकारी जौरा एवं पुलिस बल सुमावली से इटारसी रोड पर सिलारपुर तिराहे पर पॉइंट लगाकर खड़े थे। तब सुबह 9.40 बजे नीले रंग का ट्रैक्टर-ट्रॉली में तीन घरमीटर पत्थर लेकर जा रहा था। जांच में इस पत्थर के परिवहन का कोई लाइसेंस, परमिट नहीं पाया गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। इस कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया। इसे थाना सुमावली की अभिरक्षा में दिया गया। वन अधिनियम के तहत इस ट्रैक्टर-ट्रॉली को राजसात कर लिया गया था। इस आदेश के खिलाफ मुख्य वन संरक्षक वृत्त ग्वालियर के समक्ष अपील की गई जिसे मुख्य वन संरक्षक द्वारा खारिज कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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