रिश्तों को तार-तार करने वाले भाई, मां सहित तीन को 25-25 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया
विशेष सत्र न्यायालय ने नाबालिग की मां, भाई व समीर खान को बलात्कार, पॉक्सो एक्ट के तहत 25-25 साल की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पीडि़ता को 2.50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का भी आदेश दिया है। जुर्माने के 60 हजार रुपए भी पीडि़ता को मिलेंगी। कोर्ट ने तीनों दोषियों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। जबकि एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है।
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रिश्तों को तार-तार करने वाले भाई, मां सहित तीन को 25-25 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर ने बताया कि सितंबर 2019 में महिला थाना पड़ाव में नाबालिग ने बलात्कार का केस दर्ज किया था। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला संजू दुबे का घर आना जाना था। जब संजू दुबे घर आता था, तब पीडि़ता की मां उसे संजू के साथ छोडक़र चली जाती थी। संजू ने पीडि़ता के घर पर ही बलात्कार किया। जब मां घटना के बारे में बताया तो उसने डांट कर चुप करा दिया। उसके बाद संजू दुबे ने पीडिता के साथ 2015 से 2016 तक कई बार बलात्कार किया। 2017 में संजू दुबे कई बार पीडि़ता, उसकी मां व उसके भाई को ग्वालियर लाता था। रेल्वे स्टेशन के बाहर संजू पीडिता की मां को 2000, 3000 रुपए देकर पीडि़ता को अपने साथ सरस्वती भोजनालय दौलतगंज दही मंडी ले जाता था। कमरे में ले जाकर पीडि़ता के साथ बलात्कार करता था। संजू ने विवाह का दवाब भी बनाया। बदले में संजू पीडि़ता की मां को 5 लाख रुपए भी देने वाला था। इस बीच 4 मार्च 2019 को पीडि़ता की मां, पीडि़ता एवं उसकी छोटी बहन को समीर, शानू के साथ लेकर ट्रेन से अजमेर पहुंचे। वहां पर समीर खान ने पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। समीर खान ने ही पीडि़ता को बताया कि उसकी मां को 20000 रुपए। इस प्रताडऩा से तंग होकर वह बुआ के साथ रहने लगी। महिला पड़ाव थाने में शिकायत की। पुलिस ने संजू दुबे, मां, भाई, समीर खान व शानू के खिलाफ केस दर्ज किया। मां, भाई व समीर को कोर्ट ने सजा सुनाई। जबकि शानू के खिलाफ साक्ष्य नहीं थे। संजू दुबे फरार चल रहा है।
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