घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल का कारावास
आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया है
घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल का कारावास
ग्वालियर। घर में घुसकर नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी गोलू उर्फ अभिषेक बघेल को पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।आरोपी पर एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।
विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने पाक्सो एक्ट के अलावा आरोपी को भादसं की धारा 456 के अपराध में एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। एडीशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 25 अप्रैल 18 को रात को जब पीडि़ता अपने घर की छत पर रात करीब नौ बजे अपने चाचा की लडक़ी के साथ सोई थी, उसके दादी ताउ टीवी देखने चले गए थे और बाकी के सदस्य शादइी में गये थे। घर में वे दोनों अकेली थीं। तभी रात को करीब 10 बजे गोलू उर्फ अभिषेक बघेल पुत्र हरीराम बघेले घर के पास वाली दीवार से बिजली विभाग की नसेनी से चढकऱ छत पर आ गया। आरोपी उसके साथ छेडछाड़ करने लगा और बुरी नियत से उसके हाथ पकड़ लिए। जब पीडि़ता और उसके साथ सोयी उसकी बहन चिल्लाई तोउनके ताउ का लडका आ गया और गोलू उर्फ अभिषेक को पकड़ लिया, लेकिन वह जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर भाग गया। इसके बाद आस-पास के लोग भी आ गए। इसके बाद पीडि़ता ने थाना पुरानी छावनी जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
Home / Gwalior / घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल का कारावास