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ग्वालियर

तीन साल तक जेल में बंद रहा बेगुनाह, हाईकोर्ट को पता लगा तो दिया आदेश- जेल प्रशासन घर तक पहुंचाकर आए

हत्या के प्रयास के मामले में जेल में था बंद, पिता ने नहीं भर रहा था जमानत
 

ग्वालियरMar 29, 2019 / 01:28 am

प्रशांत शर्मा

High Court

तीन साल तक जेल में बंद रहा बेगुनाह, हाईकोर्ट को पता लगा तो दिया आदेश- जेल प्रशासन घर तक पहुंचाकर आए

ग्वालियर. परिवार के लोगों द्वारा जमानत मंजूर होने के बाद भी जेल में बंद युवक की जमानत नहीं भरे जाने से तीन साल से जेल में बंद निरपराध युवक को उच्च न्यायालय ने तत्काल रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने जेल प्रशासन को यह आदेश भी दिया है कि वह युवक को सुरक्षित उसके घर छोडकऱ आए।
न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने जेल प्रशासन द्वारा जेल में बंद युवक का मामला संज्ञान में लाए जाने पर उक्त आदेश दिया। ग्वालियर थाने में इस युवक के खिलाफ एवं उसके भाई बब्लू जैन के खिलाफ रामचरण ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। उन पर रामचरण ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी हत्या के उद्देश्य से गोली चलाई थी। इस मामले की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को प्रकरण को झूठा पाते हुए दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद इस मामले में रामचरण की पत्नी कुसुम ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। इस पर उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानती वारंट से तलब किया। इस मामले में बब्लू जैन का बांड तो उसके पिता ने भर दिया, लेकिन दूसरे बेटे का बांड नहीं भरा। इस पर दूसरे बेटे को बांड नहीं भरे जाने के कारण जेल भेज दिया गया। 13 जुलाई 17 को दूसरे लडक़े को जेल भेजे जाने के बाद उसके परिवार ने उसकी कोई सुध नहीं ली। तभी से वह बिना किसी गुनाह के जेल में बंद था। उसके पास कोई जमानतदार भी नहीं था इस कारण वह जेल से नहीं छूट पा रहा था। जेल प्रशासन ने उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया तो उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जेल प्रशासन ने इस युवक की स्थिति की जानकारी जब उच्च न्यायालय को बताई तब न्यायालय ने उक्त आदेश दिया।
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