काले झंडे दिखाने पर छात्र नेताओं की पिटाई व गाली-गलौच मामले में हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
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काले झंडे दिखाने पर छात्र नेताओं की पिटाई व गाली-गलौच मामले में हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
काले झंडे दिखाने पर छात्र नेताओं की पिटाई व गाली-गलौच मामले में हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
– गौरव यात्रा के दौरान सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाने का मामला
हनुमानगढ़. गौरव यात्रा के दौरान जंक्शन से टाउन जा रहे सीएम के काफिले को काले झंडे दिखा रहे छात्र नेताओं से पुलिस हिरासत में पिटाई मामले में राजस्थान हाइकोर्ट, जोधपुर ने जिला पुलिस से जवाब मांगा है। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। नौ सितम्बर 2018 को छात्र नेताओं से पिटाई व गाली-गलौच को लेकर तत्कालीन एसपी, टाउन थाना प्रभारी व हैड कांस्टेबल से जवाब मांगा गया है। इस संबंध में 10 सितम्बर को एसीजेएम कोर्ट, हनुमानगढ़ के समक्ष एसपी, सीआई व हैड कांस्टेबल के खिलाफ इस्तगासा पेश किया गया था। इसमें अप्रार्थी के लोकसेवक होने के बावजूद कत्र्तव्य का पालन नहीं करने तथा हिरासत में मारपीट व गाली-गलौच करने का आरोप लगाया गया था।
न्यायालय के आदेश पर हिरासत में लिए गए छात्रों का मेडिकल मुआयना कराया गया। इसमें छात्रों के शरीर पर लाठियों की चोटों के कई निशान आए। राजकीय एनएम पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी की तरफ से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रेट के समक्ष परिवाद में बताया गया कि प्रार्थी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष तथा राजनीतिक दल से संबंध रखता है। उसके साथ अन्य छात्र नेता नासिर खान, शिवकुमार, तरणदीप मान, नदीम खान आदि भी थे। हिसारिया अस्पताल के पास सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए काफिले को काले झंडे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान टाउन थाने के पुलिसकर्मियों व एसटीएफ जवानों ने उनको जबरन पकड़ लिया तथा लाठियों से पीटा। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनको जीप तथा थाने ले जाकर भी पीटा। इस्तगासा एसपी अनिल कयाल, टाउन थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई, दो कांस्टेबलों तथा कई अन्य जवानों के खिलाफ पेश किया गया। एसीजेएम कोर्ट ने इस्तगासा खारिज कर दिया था। इसके बाद परिवादी पक्ष ने हाइकोर्ट में गुहार लगाई।
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