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हनुमानगढ़

जेल में बड़ी आसानी से मिल जाता है मोबाइल फोन, बंदी ने खोली जेल की सुरक्षा की पोल

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हनुमानगढ़Apr 04, 2019 / 12:40 pm

adrish khan

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जेल में बड़ी आसानी से मिल जाता है मोबाइल फोन, बंदी ने खोली जेल की सुरक्षा की पोल

जेल में बड़ी आसानी से मिल जाता है मोबाइल फोन, बंदी ने खोली जेल की सुरक्षा की पोल
– पूछताछ में सामने आई जेल की सुरक्षा की हकीकत
– जिला कारागृह में मोबाइल बरामदगी मामले के आरोपी को जेल
– अब तक मिल चुके पचास से अधिक मोबाइल फोन
हनुमानगढ़. जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। हाल ही में एक मामले में आरोपी के बयान से भी इसी तरह की बातें सामने आई है। जिला कारागृह में बंदी से मारपीट करने व मोबाइल बरामदगी के मामले में गिरफ्तार बंदी से जंक्शन पुलिस ने मोबाइल फोन के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे जेल में ही बड़ी आसानी से मोबाइल फोन उपलब्ध हो गया था। वह जेल कर्मियों से चोरी-छिपे अपनी पहचान के लोगों से फोन पर बातें करता था। हालांकि जेल में मोबाइल फोन कब और कैसे उपलब्ध करवा रहा है, इसको लेकर कोई पुख्ता बात बंदी ने नहीं बताई। मगर बंदी के बयानों से स्पष्ट है कि जेल की सुरक्षा में उसकी हिफाजत करने वालों में से ही कोई सैंध लगाकर चांदी कूट रहा है।
मामले की जांच कर रहे सहायक उप निरीक्षक शंभूदयाल स्वामी ने बताया कि आरोपी राहुल उर्फ काकू (22) पुत्र यशपाल राम अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर चार पीलीबंगा को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। गौरतलब है कि जेल प्रहरी गजेन्द्र सिंह पुत्र मांगीराम निवासी रामपुर जयपुर ने 15 मार्च को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 14 मार्च को सुबह जेल खोलने के दौरान बैरक संख्या सात में बंद रवि उर्फ सुंदर (38) पुत्र चंदूराम बिश्नोई निवासी वार्ड नम्बर 17 मण्डी पीलीबंगा ने जानकारी दी कि 13 मार्च की रात्रि को उसके साथ बैरक में बंद विजय उर्फ सेठी पुत्र महावीर, रवि पुत्र अर्जुनराम, नाजम खान पुत्र वरियाम खान, राहुल उर्फ काकू पुत्र यशपाल, राजब अली पुत्र इलियास खान, नसीब अली पुत्र सुबा सादक, अल्लादिता पुत्र अलायार, मिर्जा उर्फ यूनुस अली पुत्र चिरागदीन व मनोज पुत्र रामकरण ने मारपीट की। इस शिकायत पर जेल कर्मियों ने मारपीट करने वाले बंदियों की तलाशी ली तो इनसे काले रंग का मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने उक्त नौ बंदियों के खिलाफ भादंसं की धारा 323, 143 व कारागार अधिनियम की धारा 42 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में जानकारी मिली कि मोबाइल राहुल उर्फ काकू से बरामद हुआ था। इस पर पुलिस ने उसे मारपीट व मोबाइल बरामदगी के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया।

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