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हनुमानगढ़

चेक अनादरण के मामले मे 15 माह की सजा

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हनुमानगढ़/ भादरा. न्यायिक मजिस्टे्रट जयराम जाट ने गुरूवार को चैक अनादरण के मामले में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को एक वर्ष तीन माह के कारावास व पांच लाख 68 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
 

हनुमानगढ़Sep 19, 2019 / 08:50 pm

Purushottam Jha

चेक अनादरण के मामले मे 15 माह की सजा

चेक अनादरण के मामले मे 15 माह की सजा


हनुमानगढ़/ भादरा. न्यायिक मजिस्टे्रट जयराम जाट ने गुरूवार को चैक अनादरण के मामले में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को एक वर्ष तीन माह के कारावास व पांच लाख 68 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी विरेन्द्रसिंह पुत्र रामप्रसाद निवासी वार्ड नम्बर तीन भादरा से सन 2015 में अभियुक्त अनिल मित्तल ने चार लाख रूपए उधार लिये थे, रूपयों की अदायगी पेटे अभियुक्त अनिल मित्तल ने एक चैक परिवादी को सौंपा था जो परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान प्राप्त करने के लिए पेश किया लेकिन अभियुक्त के खाता में चैक के भुगतान योग्य राशि नही होने के कारण अनादरित हो गया। जिस पर परिवादी ने अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया। जिसकी सुनवाई करते हुए गुरूवार को न्यायिक मजिस्टे्रट जयराम जाट ने अभियुक्त अनिल मित्तल पुत्र महावीर प्रसाद, निवासी भादरा को दोषी मानते हुए एक वर्ष तीन माह के कारावास व 5 लाख 68 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया, अदम अदायगी अर्थदंड एक माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया। परिवादी पक्ष की ओर से एडवोकेट विनोद कालेरा व सुनील बैनीवाल द्वारा पैरवी की गई।

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