भूखण्डों की कीमत आवेदक की प्रमाणित सकल आय पर निर्भर है। आवेदकों के आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय को सम्मलित कर की जाएगी। स्वयं के लिए वेतन, विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह, सम्पत्ति व्यापार से आय, विनियोग से व्याज और कोई अन्य जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में सम्मिलित करने योग्य हो।
आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक का स्वयं एवं उसकी / उसके पत्नी / पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड / मकान लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान / भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नहीं हुआ हो। आवंटित भूखण्ड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा, किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 5 वर्ष के पश्चात व 10 वर्ष पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिए उसे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की पांच प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किये गये विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तान्तरण की अनुमति दी जाएगी।
सबसे पहले नगर परिषद जंक्शन स्थित शिव मंदिर के पास आवासीय योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत १६२ भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया था। इन सभी भूखंडों का साइज २५ गुणा ४९ था। आवंटनधारी से रिजर्व प्राइस के आधार पर राशि जमा करवाई गई थी।
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