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हरदा

1500 उपभोक्ताओं केस वापस होंगे, साढ़े 4 करोड़ का जुर्माना भी होगा माफ

– संबल योजना अंतर्गत 12 करोड़ 17 लाख रुपए का बिल किया माफ

हरदाAug 11, 2018 / 02:41 pm

sandeep nayak

4 crore fine will also be forgiven

1500 उपभोक्ताओं केस वापस होंगे, साढ़े ४ करोड़ का जुर्माना भी होगा माफ

हरदा. सालों से बिजली बिल को लेकर न्यायालय के चक्कर लगा रहे उपभोक्ताओं को जल्द ही इससे निजात मिलने वाली है। मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बनाए गए बिजली चोरी के प्रकरणों को वापस लेने के साथ ही करोड़ों रुपए का बिल माफ करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले कंपनी ने संबल योजना (सरल बिजली स्कीम) और समाधान योजना के तहत लगभग ५६ हजार ८२१ उपभोक्ताओं के करीब 12 करोड़ १७ लाख रुपए माफ किए जा चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के अंतर्गत कृषि पंपों व घरेलु के पात्र उपभोक्ताओं के प्रकरण उक्त योजना के तहत माफ किए जाएंगे। आगामी २५ अगस्त को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में हजारों प्रकरणों को वापस लेते हुए करोड़ों रुपए का जुर्माना माफ किया जाएगा। कंपनी के अनुसार विद्युत अधिनियम २००३ की धारा १२६, १३५ और १३८ के तहत विशेष न्यायालयों में चलने वाले मामलों को वापस लिया जाएगा। वैसे चोरी के मामले में पकड़े जाने पर कंपनी जुर्माना लगाकर छोड़ देती है।जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर हितग्राही को गिरफ्तार कर ६ से ८ गुना जुर्माना लगाया जाता है।
इनके प्रकरण होंगे वापस
प्रदेश सरकार सिर्फ असंगठित मजदूर, कर्मकार, बीपीएल कार्डधारी और किसान उपभोक्ताओं के ही प्रकरण वापस लेने जा रही है। कंपनी के अनुसार जिले के तीनों विकासखंडों में बिजली चोरी के 2180 प्रकरण न्यायालय में लंबित हैैं। लगभग 1500 उपभोक्ताओं के प्रकरण वापस लिए जाएंगे। वहीं उक्त उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी की धाराओं के तहत लगभग साढ़े 4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी माफ किया जा सकता है। प्रकरण माफ होने के बाद उपभोक्ताओं पर लगाया गया सरचार्जभी माफ किया जाएगा। वसूली की मूल राशि का आधा भाग बिजली कंपनी और आधा भाग मप्र शासन को देना होगा। ऊर्जा विभाग से आदेश मिलने के बाद बिजली कंपनी जिले के ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर रही है। कंपनी द्वारा चिन्हित किए गए उपभोक्ताओं के घरेलु प्रकरण, बिजली चोरी व मोटर पंप उपयोग करने के दौरान बने प्रकरणों को अलग-अलग कर रही है।
12 करोड़ का बिल हुआ माफ
विद्युत कंपनी के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई सरल बिजली स्कीम और समाधान योजना के तहत जिले के हजारों उपभोक्ताओं का करोड़ों बिल माफ किया गया है। इसके तहत सरल बिजली स्कीम अंतर्गत 24 हजार 532 हितग्राहियों और समाधान योजना के 32289 उपभोक्ताओं का लगभग १2 करोड़ 17 लाख रुपए का बिल माफ कर दिया गया है। वहीं अभी भी कईउपभोक्ताओं के बिल माफ करने की प्रक्रिया चल रही है।
छह से आठ गुना होता है जुर्माना
बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में बिजली का अप्राकृतिक उपयोग, 135 में बिजली चोरी और धारा 138 में मीटर से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैं। चोरी के मामले में पकड़े जाने पर कंपनी जुर्माना लगाकर छोड़ देती है।जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर हितग्राही को गिरफ्तार कर 6 से 8 गुना जुर्माना लगाया जाता है। बिजली मीटर से छेड़छाड़ के मामले में जुर्माने के साथ ही गिरफ्तारी की जाती है। तीनों धाराओं में संबंधित आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में केस भी चलता है। ऐसे केस में सरचार्ज के साथ चोरी की राशि जमा करने के अलावा तीन साल तक की सजा का प्रावधान भी है।
इनका कहना है
अभी तक सरल बिजली स्कीम और समाधान योजना अंतर्गत बिजली बिल लगभग 56 हजार 821 उपभोक्ताओं के करीब 12 करोड़ 17 लाख रुपए माफ किए जा चुके हैं। जिले के करीब 2180 बिजली चोरी के प्रकरण हैं, जिनमें से लगभग 1500 उपभोक्ताओं के प्रकरण वापस लिए जाने की तैयारी की जा रही है। 25 अगस्त को होने वाली नेशनल लोक अदालत में मामलों का निराकरण होगा।
शैलेष जराठे, एई शहर, विद्युत वितरण कंपनी, हरदा

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