खिरकिया. नगर के मध्य से गुजरने वाले डंपरों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर शुक्रवार को कोई निर्णय नहीं हो सका। प्रशासन ने स्टोन क्रेशर व डंपर संचालकों के तर्क सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है। प्रशासन द्वारा डंपरों का नगर में दिन में आवागमन बंद करने के लिए निर्णय ले लिया जा चुका है, अब इसको लेकर अंतिम आदेश दिए जाना बाकी है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन को डंपर संचालकों द्वारा मुख्य मार्ग से ही अतिक्रमण हटाने की बात कही है। जिससे कि मार्ग का चौड़ा होना समस्या का समाधान हो सकेगा। शुक्रवार को स्टोन क्रेशर व डंपर संचालकों को अपना पक्ष रखने के लिए अनुविभागीय अधिकारी वीपी यादव द्वारा उपस्थिति होने के लिए सूचित किया गया था। जिसके बाद संचालक अपना पक्ष रखने पहुंचे। जहां डंपर संचालकों ने अपने तर्क दिए। जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई के लिए अपना निर्णय फिलहाल सुरक्षित रखा है।
वैकल्पिक मार्गो की व्यवस्था पर होगा अंतिम निर्णय –
नगरीय क्षेत्र से डंपरों का परिवहन बंद किए जाने पर डंपरों का गांवों व नगरीय सीमा से बाहर होकर गुजरने वाले मार्गो से आवागमन होगा। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग खोजे जा रहे है। नगर के बाहर से व ग्रामीण क्षेत्रों से कई मार्ग होकर गुजरते है। जिस पर एसडीएम द्वारा अध्ययन किए जाने की बात कही जा रही है। वैकल्पिक मार्गों से डंपरों के आवागमन के लिए व्यवस्था होने पर नगर से डंपरों का आवागमन बंद किए जाने के लिए अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे। मामले में अब प्रषासन को ही निर्णय लिया जाना है। हालांकि इसमें अभी कुछ समय लगने की बात भी सामने आ रही है।
प्रात: 6 से रात्रि 8 बजे तक रहेगी नो एंट्री –
आदेश जारी होते ही नगर में भारी वाहनों की नो एंट्री हो जाएगी। प्रशासन द्वारा नगर परिषद एवं पुलिस विभाग से चर्चा करने के बाद प्रात: 6 से रात्रि 8 बजे तक नगर में डंपरों का संचालन बंद रहेगा। करीब 14 घंटे तक नागरिकों को डंपरों से होने वाली परेशानियों एवं दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। नगर का मुख्य मार्ग संकीर्ण होने एवं रेलवे गेट बंद होने पर जाम की स्थिति बनने से आम नागरिकों को परेशानियां होती है, वहीं आवागमन बाधित होता है। पूर्व में हादसे भी हो चुके है। वहीं ओवर लोडिंग होने से सड़कों का भी नुकसान होता है। जिसको
ध्यान रखते हुए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया। नगर के मध्य से दर्जनों डंपरों का प्रतिदिन आवागमन होता है।
आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई-
अभी अंतिम आदेश का इंतजार है, लेकिन आदेश जारी होने पर इसका पालन नहीं किया जाता है, कठोर कार्रवाई के प्रावधान प्रशासन के पास है। आदेष के पालन नहीं होने पर दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार गिट्टी क्रेशर संचालकों के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई करेगी। विधि अनुसार उन्हें गिरफ्तार कर 6 माह के कारावास के लिए भी दंडित किया जा सकता है। एसडीएम द्वारा करीब दो दर्जन क्रेशर मशीन संचालकों को इसके लिए अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। जिसमें चौकड़ी, नीमसराय, धनबड़ा, सारसूद, कुकड़ापानी, खिरकिया, खरड़, बम्हनगांव सहित अन्य गांवों के स्टोन क्रेेशर मशीन संचालक शामिल है।
पत्रिका ने उठाया था मुद्दा –
नगर में डंपरों के संचालन से नागरिकों को हो रही परेशानियां व दुर्घटना को लेकर पत्रिका द्वारा नगर में भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले मुद्दा उठाया था। जिसके बाद प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई शुरू की गई। पत्रिका में 15 अप्रैल एवं 17 दिसंबर को इस विषय को लेकर प्रमुखता से समाचार का प्रकाशन किया गया था।
इनका कहना है-
क्रेशर मशीन व डंपर संचालकों को उनका पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था। जिस पर चर्चा की गई है। फिलहाल निर्णय को सुरक्षित रखा गया है। वैकल्पिक मार्गो पर अध्ययनन किया जा रहा है। जिस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर अंतिम आदेश जारी किए जाऐंगे। वीपी यादव, एसडीएम, खिरकिया
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