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हरदा

पति ने रास्ते चलते तीन बार तलाक-तलाक कहा, महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई

– देवकॉलोनी में रहने वाली महिला ने सिराली थाना क्षेत्र के दीपगांव कला में रहने वाले पति के खिलाफ एएसपी को की थी शिकायत

हरदाSep 25, 2020 / 10:10 pm

gurudatt rajvaidya

पति ने रास्ते चलते तीन बार तलाक-तलाक कहा, महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई

हरदा। एएसपी से पति की शिकायत करती महिला।

हरदा/सिराली। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिले में पहला मामला शुक्रवार को सिराली थाना में दर्ज हुआ। एएसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान से मिली शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने रास्ते में तीन बार तलाक-तलाक कहा। वह उसे साथ भी नहीं रखता। एएसपी से मिलने के बाद महिला ने सिराली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
सिराली थाना प्रभारी मनोज कुमार उइके ने बताया कि फरियादी अमरीन पति शेख अफरोज निवासी देवकॉलोनी हरदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आठ साल पहले उसका विवाह हुआ था। पति अफरोज शुरू से ही उससे मारपीट कर दहेज के लिए प्रताडि़त करता था। वह पहले भी इसकी शिकायत कर चुकी है। इसका प्रकरण भी विचाराधीन है। महिला के मुताबिक उसे जानकारी मिली कि पति ने लाहड़पुर में दूसरी शादी कर ली है। 22 सितंबर को वह और उसका भाई जानकारी जुटाने लाहड़पुर जा रहे थे। इसी दौरान दीपगांव में नदी के पास पति अफरोज मिला। उसने गालीगलौज करते हुए तीन बार तलाक-तलाक कहा। अफरोज ने धमकाया कि दोबारा आई तो जान से मार देगा। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के अलावा भादंवि की धारा 294, 323 व 506 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
रजिस्टर्ड डाक से मिले लिफाफे में दो कोरे पेज निकले
महिला द्वारा एसपी के नाम की गई शिकायत में बताया गया है कि 24 सितंबर को उसे रजिस्टर्ड डाक से लिफाफा मिला। यह उसके पति ने भेजा था। इसमें दो कोरे पेज निकले। महिला ने इसे पति का षडय़ंत्र बताया है।

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