हरदा. जिले के रहटगांव थानान्तर्गत एक गांव में बीते साल नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि १० अगस्त २०१७ को नाबालिग के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी दुकान पर कुरकुरे का पैकेट खरीदने गई थी। जब वह वापस लौट रही थी तो आरोपी राजेंद्र ओनकर ने उसे नाम लेकर पुकारा। आरोपी ने नाबालिग को घर के भीतर बुलाकर दरवाजा बंद कर उसके साथ बलात्कार किया। पीडि़ता जोर से चिल्लाई तो उसके दादा वहां पहुंचे थे और दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान आरोपी राजेंद्र ने नाबालिग का मुंह दबा दिया और कुछ पैसे देकर किसी से यह बात बताने से मना किया। इसके बाद आरोपी पीछे के दरवाजे से भाग गया। पीडि़ता ने घटनाक्रम अपने दादा को बताया। इसके बाद उन्होंने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र के खिलाफ भादंवि की धारा ३४२, ३७६, ५/६ तथा ३/४ पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एआर रोहित ने की। कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे अलग-अलग धाराओं में अधिकतम 10 साल के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।