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हरदा

सीमांकन दल में शामिल कोटवार 33 केवी लाइन की चपेट में आया, बुरी तरह झुलसा

प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रैफर किया गया

हरदाFeb 06, 2019 / 11:03 pm

sanjeev dubey

patrika

Kotwar came under the line of 33 KV line

हरदा. शहर से सटी कृषि भूमि के सीमांकन के लिए बुधवार को पहुंचे राजस्व विभाग के दल में शामिल कोटवार 33 केवी लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद कोटवार को भोपाल रैफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग का अमला बुधवार को छीपानेर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पीछे एक भूमि के सीमांकन के लिए गया था। सीमांकन के लिए दल जब पास ही स्थित एक कॉलोनी की सरहद पर गया उसी दौरान छोटीहरदा का कोटवार हरिशंकर पिता राधेश्याम मेहरा (४५) ने इस कार्य में उपयोगी लोहे का पाइप ऊंचा किया। तभी उसे करंट का जोरदार झटका लगा। यह देखते ही वहां मौजूद दल एक पल के लिए सन्न रह गया। उन्होंने तत्काल कोटवार को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। खबर मिलते ही संयुक्त कलेक्टर प्रियंका गोयल, एसडीएम एचएस चौधरी सहित अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे। एसडीएम चौधरी ने बताया कि कोटवार के उचित इलाज की व्यवस्था कर भोपाल रैफर किया गया है।
लोड ज्यादा होने से झूले थे तार
इधर, मप्रविविकं के उप महाप्रबंधक वतन खाड़े ने बताया कि रबी सीजन की सिंचाई के दौरान विद्युत लाइनों पर लोड बढ़ जाता है। इस स्थिति में तार झूलने लगते हैं। इसी दौरान संबंधित व्यक्ति करंट की चपेट में आया होगा। उन्होंने बताया कि करंट लगते ही शाम ४.०२ बजे १३२ केवी सब स्टेशन पर ट्रिपिंग आई थी।
नाबलिग से बलात्कार के आरोपी को दस साल का सश्रम कारावास
हरदा. जिले के रहटगांव थानान्तर्गत एक गांव में बीते साल नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि १० अगस्त २०१७ को नाबालिग के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी दुकान पर कुरकुरे का पैकेट खरीदने गई थी। जब वह वापस लौट रही थी तो आरोपी राजेंद्र ओनकर ने उसे नाम लेकर पुकारा। आरोपी ने नाबालिग को घर के भीतर बुलाकर दरवाजा बंद कर उसके साथ बलात्कार किया। पीडि़ता जोर से चिल्लाई तो उसके दादा वहां पहुंचे थे और दरवाजा खटखटाया। इसी दौरान आरोपी राजेंद्र ने नाबालिग का मुंह दबा दिया और कुछ पैसे देकर किसी से यह बात बताने से मना किया। इसके बाद आरोपी पीछे के दरवाजे से भाग गया। पीडि़ता ने घटनाक्रम अपने दादा को बताया। इसके बाद उन्होंने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी राजेंद्र के खिलाफ भादंवि की धारा ३४२, ३७६, ५/६ तथा ३/४ पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी एआर रोहित ने की। कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे अलग-अलग धाराओं में अधिकतम 10 साल के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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