दुकानों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर दुकान व अनुज्ञापी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ संपत्ति जब्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अधिकृत दुकानों के इतर कहीं भी शराब बिक्री करना दंडनीय अपराध है। ऐसा मामला संज्ञान में आने पर दुकानदारों द्वारा तुरंत ही अविलंब इसकी जानकारी आबकारी निरीक्षक को दी जाएगी।