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हरदोई

Excise Department: …तो रद्द हो जाएगा आपकी शराब की दुकान का लाइसेंस, आबकारी विभाग ने शराब दुकानदारों के लिए जारी की गाइडलाइन

Excise Department Guidelines- हरदोई में जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर ने अधिकृत विक्रेताओं/अनुज्ञापियों को आबकारी आयुक्त इलाहाबाद के निर्देशों की जानकारी दी

हरदोईAug 01, 2021 / 08:14 pm

Hariom Dwivedi

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,,आइए जानते हैं इन अलग-अलग शराब के ग्लास के बारे में,आइए जानते हैं इन अलग-अलग शराब के ग्लास के बारे में,

हरदोई. UP Excise Department Guidelines आबकारी विभाग ने शराब दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब केवल अधिकृत व्यक्ति ही शराब की बिक्री कर पाएगा। दुकानदारों को रेट लिस्ट भी लगानी होगी। शनिवार को हरदोई में जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर की अध्यक्षता में आबकारी विभाग की ओर से शराब के अधिकृत विक्रेताओं/अनुज्ञापियों की बैठक की गई। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने अनुज्ञापियों को आबकारी आयुक्त इलाहाबाद से प्राप्त निर्देशों से अवगत कराया।
हर दुकान पर स्टॉक रजिस्टर, निकासी पॉसबुक, विक्रय पंजिका व शिकायत पंजिका कंपलीट रखी जाएगी। दुकानों पर सिर्फ अनुज्ञापन में अंकित विक्रेता को ही शराब बिक्री के लिए रखा जाएगा। मतलब केवल अधिकृत व्यक्ति की केवल शराब की बिक्री कर सकेगा। शराब की सभी दुकानों पर रेस्ट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।
संपत्ति भी की जा सकती है जब्त
दुकानों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर दुकान व अनुज्ञापी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ संपत्ति जब्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अधिकृत दुकानों के इतर कहीं भी शराब बिक्री करना दंडनीय अपराध है। ऐसा मामला संज्ञान में आने पर दुकानदारों द्वारा तुरंत ही अविलंब इसकी जानकारी आबकारी निरीक्षक को दी जाएगी।

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