scriptअक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकेगा प्रशासन | administration will stop child marriage on akshaya tritiya | Patrika News

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकेगा प्रशासन

locationहाथरसPublished: Apr 18, 2018 03:17:06 pm

Submitted by:

suchita mishra

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने की कवायद में प्रशासन ने जारी किया नंबर।

child marriage

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हाथरस। अक्षय तृतीया के दिन महिला एवं बाल कल्याण विभाग जनपद में बाल विवाह रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह की सूचना मिलती है तो निकटतम थाने या कोतवाली में जाकर बाल विवाह की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। साथ ही 181 महिला हेल्प लाइन नम्बर, 100 नम्बर, 1098 चाइल्ड लाइन नम्बर पर फोन कर सकता है। इन नंबरों के अलावा हाथरस के लोग इसके लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी एस. पी. सिंह के फोन नम्बर 9897267526 तथा संरक्षण अधिकारी श्री विमल कुमार शर्मा के मोबाइल नम्बर 8923092111 पर भी सूचना प्रदान कर सकते हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल बाल विवाह रोकने का प्रयास किया जायेगा।
सामाजिक संगठनो से की अपील
जिला प्रोबेशन अधिकारी एस. पी. सिंह का कहना है कि अक्षय तृतीया के पर्व पर तमाम लोग अपने बच्चों का विवाह करते हैं। इस पर्व पर कई सामाजिक संगठन व समाज सेवी भी बड़े स्तरों पर विवाह समारोह/कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उन्होंने ऐसे आयोजकों व आम लोगों से अपील की है कि इस सामाजिक पर्व पर कोई बाल विवाह न होने दें। न ही स्वयं बाल विवाह जैसी कुरीतियों में शामिल हों।
बाल विवाह पर होगी कानूनी कार्रवाई
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लड़की की उम्र 18 वर्ष लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गयी है। यदि कोई 21 वर्ष से कम लड़का, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की विवाह करते हैं तो उन पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही पॉक्सो की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ऐसे माता-पिता व अन्य परिवारीजन जो बाल विवाह कराने में सम्मिलित पाये जाते हैं तो उनको सजा व अर्थ दण्ड दिया जाएगा।
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