राज्य सरकार ने दिए निकम्मे कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश
असंतोषजनक कार्य अथवा अकर्मण्य, कार्य करने में असक्षम, संदेहास्पद हैं और जन हितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुुके कर्मचारियों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने जा रही है|
सरकार एेसे राज्य कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने जा रही है, जिनका कार्य असंतोषजनक है अथवा अकर्मण्य, कार्य करने में असक्षम, संदेहास्पद हैं और जन हितार्थ आवश्यक उपयोगिता खो चुुके हैं। कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को एेसे 15 वर्ष की सरकारी सेवा कर चुके या 50 वर्ष की आयु पूरी होने वाले (जो भी पहले हो) कर्मचारी-अधिकारियों को तीन माह का नोटिस देकर अथवा तीन माह के वेतन भत्तों का भुगतान कर तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश दिए हैं।
मुख्य सचिव ओपी मीना की ओर से जारी आदेश के तहत सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभाग में एेसे कार्मिकों व अधिकारियों की स्क्रीनिंग करनी होगी तथा तीन माह में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई पूरी कर कार्मिक विभाग को जानकारी देनी होगी।
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