चूक पर चुकाना होगा जुर्माना – प्रदूषण जांच केन्द्र ऑनलाइन होने के बाद वाहन मालिक को ऑनलाइन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाना होगा। प्रमाण पत्र की निर्धारित वैद्यता समाप्त होने के बाद तय समय पर नवीनीकरण नहीं करवाने वाले वाहन मालिक से सरकार जुर्माना भी वसुलेगी। निर्धारित फीस के साथ उसे जुर्माना राशि भी जमा करानी होगी। दो पहिया वाहन पर एक माह तक 200 रुपए तथा एक माह से अधिक समय होने पर 500 रुपए जुर्माना राशि वसूल जाएगा। चौपहिया वाहन पर एक माह तक 500 रुपए तथा एक माह से अधिक पर 1000 रुपए जुर्माना राशि वाहन मालिक को चुकानी होगी। जुर्माना राशि का भुगतान वाहन मालिकों की ओर से ई-ग्रास के जरिए मित्र, नेट बैंकिंग से परिवहन विभाग के राजस्व मद में प्रदूषण मद में जमा करवाया जाएगा।
मोबाइल पर मिलेगी जानकारी- वाहन प्रदूषण जांच केन्द्रों के ऑनलाइन होने से वाहनों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन दर्ज होगा। इससे पता लग जाएगा कि कौन से वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र नहीं बना है। जैसे ही वाहन मालिक जांच केन्द्र पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करेगा। उसके मोबाइल पर एसएमएस आएगा। प्रमाण पत्र बनने की जानकारी भी मोबाइल पर एसएमएस से मिलेगी। प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त होने की जानकारी भी वाहन मालिक के मोबाइल पर एसएमएस से आएगी।
प्रदूषण जांच केन्द्र होंगे ऑन लाइन – विभाग की ओर से कार्य में पारदर्शिता के लिए प्रदूषण जांच केन्द्रों को ऑनलाइन करने का कार्य किया जा रहा है। कंपनी की ओर से कुछ समय पूर्व सर्वे किया गया। शीघ्र ही जांच केन्द्र ऑनलाइन हो जाएंगे। – अचलाराम मेघवाल, डीटीओ बालोतरा