शेखपुरा तिहरे हत्याकांड में आठ दोषी करार
पांच मार्च को सुनाई जाएगी सजा
हिसार. जिले के हांसी क्षेत्र के शेखपुरा गांव में लगभग चार साल पहले फाग के दिन हुए तिहरे हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब पांच मार्च को इन दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। बता दें कि इस मामले में डीएसपी भगवानदास सहित 24 लोगों पर आरोप लगे थे। इसके चलते डीएसपी भगवानदास ने सर्विस रिवाल्वर से पंचकूला में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में पिछले वर्ष 22 अगस्त को चार्जशीट पेश की थी। मंगलवार को वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने इस मामले में सुनवाई हुई। इनमें शेखपुरा गांव के अजीत, कृष्ण, रामफल, संदीप, अशोक, उमेद, सुभाष और दलेल को तीन लोगों की हत्या मामले में दोषी करार दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में शेखपुरा निवासी संजय ने हांसी थाना में शिकायत दी थी। मामले के अनुसार 17 मार्च 2017 को फाग के दिन शेखपुरा गांव में दो गुटों में आपसी झगड़ा हुआ था। उस दौरान एक गुट के मुकेश, प्रदीप एवं रामकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इसके बाद परिजनों ने पुलिस को 23 लोगों की नाम सहित और 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उस दौरान डीएसपी भगवानदास पर भी आरोप लगाए गए थे। ऐसे में इस मामले की जांच एसआइटी द्वारा की गई थी। फिर भी शेखपुरा गांव में दोनों गुटों के बीच विवाद चलता रहा। उसके बाद 4 अगस्त 2019 को कृष्ण उर्फ धोलू को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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