scriptअब सेनिटाइजर की बोतल पर अंकित होगा यह मूल्य, ज्यादा में बेचने पर होगी कार्रवाई | Action will be taken to sell sanitizer bottles at more than face value | Patrika News
होशंगाबाद

अब सेनिटाइजर की बोतल पर अंकित होगा यह मूल्य, ज्यादा में बेचने पर होगी कार्रवाई

प्रदेश की सभी डिस्टलरीज द्वारा निर्मित सेनेटाइजर की दरें की तय

होशंगाबादApr 03, 2020 / 10:55 pm

बृजेश चौकसे

sanitizer_1.jpeg
होशंगाबाद। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए उपयोग में आ रही सेनिटाइजर की काला बाजारी पर अंकुश की तैयारी कर ली है। प्रदेश की सभी डिस्टलरीज को सेनिटाइजर की बोतलों पर तय विक्रय मूल्य अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अधिक की विक्री करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लगातार बाजार में तय मूल्य से अधिक पर सेनिटाइजर मिलने की शिकायतें मिल रही थीं। इस कारण आबकारी आयुक्त राजेश बहुगुणा ने यह निर्देश जारी किए हैं।
यह दर हुई हैं तय
आबकारी आयुक्त ने सभी डिस्टलरीज को सेनेटाइजर की 180 एमएल की 50 बोतलों की पेटी की शासकीय आपूर्ति के लिए जीएसटी सहित कीमत 1800 रूपये और गैर शासकीय आपूर्ति एवं विक्रय के लिये अधिकतम 2100 रूपये मूल्य तय किया है। 180 एमएल की प्रत्येक बोतल में एमआरपी जीएसटी सहित 60 रूपये से अधिक और 90 एमएल की बोतल में 30 रूपये से अधिक अंकित नहीं करने का कहा गया है। इससे विक्रेताओं को राष्ट्रीय आपदा के समय अनुचित लाभ लेने से रोका जा सकेगा। यदि 180 एमएल की बोतलों की अधिक मात्रा जैसे 5, 10, 20 लीटर आदि में यह आपूर्ति शासकीय संस्थाओं में की जाती है, तो 175 रूपये प्रति बल्क लीटर और गैर शासकीय संस्थाओं को 190 रूपये प्रति बल्क लीटर जीएसटी सहित आपूर्ति की जाए।
डिपो से ले सकते हैं सेनिटाइजर
प्रदेश की डिस्टलरियों में निर्मित सेनिटाइजर को संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के नियंत्रण में आबकारी विभाग के डिपो में रखा गया है। संभागीय आयुक्त इच्छानुसार इसे जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला डिपो में संग्रहित करवा सकते हैं। शासकीय जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर उपलब्ध होने पर इसे मेडिकल स्टोर एवं अन्य विक्रय स्थलों पर ड्रग निरीक्षक के माध्यम से आमजन को विक्रय के लिये उपलब्ध करवा सकते हैं। ऐसे विक्रय स्थलों पर आवश्यक रूप से बाहर एक नोटिस बोर्ड पर यह प्रदर्शित किया जाएगा कि दुकान में कितना सनिेटाइजर उपलब्ध है और उपभोक्ता के लिये इसके विक्रय मूल्य क्या है।
साबुन भी उतनी ही प्रभावशील
20 सेकेण्ड तक साबुन से हाथ धोने पर वही प्रभाव होता है, जो सेनिटाइजर के उपयोग से होता है। आबकारी आयुक्त ने कहा है कि शासकीय डिपो में सेनेटाइजर का पर्याप्त स्टॉक है तो डिस्टलरी के संचालक संभागीय आयुक्त से अनापत्ति प्राप्त कर खुले बाजार में भी इसे बेच सकते हैं। उन्होंने सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स को प्रदेश के डिस्टलरीज द्वारा निर्मित सेनेटाइजर के मूल्य एवं विक्रय/वितरण की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

Home / Hoshangabad / अब सेनिटाइजर की बोतल पर अंकित होगा यह मूल्य, ज्यादा में बेचने पर होगी कार्रवाई

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो