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होशंगाबाद

किसान सिंचाई के लिए नदी, तालाब, कुएं से नहीं ले सकेंगे पानी, प्रतिबंध लगा

अल्प वर्षा के कारण भू-जलस्तर में लगातार गिरावट के मद्देनजर कलेक्टर ने आदेश जारी किए

होशंगाबादMar 08, 2019 / 10:54 pm

sanjeev dubey

Can not take water from river, pond, well for irrigation water

Can not take water from river, pond, well for irrigation water

हरदा. किसान ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए प्राकृतिक जलस्रोतों यानि नदी, तालाब, कुएं, नलकूप आदि आदि का उपयोग नहीं कर सकेंगे। बीते दो साल में जिले में अल्प वर्षा होने के कारण भू-जलस्तर में लगातार गिरावट एवं ग्रीष्मकालीन फसलों में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता नहीं होने के मद्देनजर कलेक्टर एस. विश्वनाथन ने मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी कर संपूर्ण जिले में मूंग सहित अन्य फसलों की सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। किसान 31 जुलाई तक नदी, तालाब, कुएं तथा शासकीय ट्यूवैल, हैंडपंप के पानी का उपयोग नहीं कर सकेंगे। निजी नलकूप जो कि गांव की 500 मीटर की परिधि के भीतर स्थित है, उन्हें भी सिंचाई के लिए जनहित में प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि पूर्व में जनता को जल की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एवं पेयजल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला को जल अभावग्रस्त घोषित कर निजी नलकूप खनन, ट्यूवैल, हैंडपंप के खनन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही जल स्त्रोतों से जल का उपयोग कृषि सिंचाई, औद्योगिक कार्य के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित किया गया था। उन्होंने निर्देशित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आदेश के परिपालन में सतत निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
हार्वेस्टर व भूसा मशीन का पंजीयन जरूरी
कलेक्टर एस. विश्वनाथन ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है कि हार्वेस्टरों व भूसा मशीन में पत्थर एवं अन्य घर्षण से आगजनी की घटनाएं होना संभावित है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी हारवेस्टरों व भूसा मशीन की जांच कर उनका अनिवार्यत: पंजीयन करें। कार्य अनुमति प्रदान करते समय मुख्यत: यह ध्यान रखा जाए कि फिटनेस सही हो। मशीन के साथ अग्निशामक यंत्र, पानी की टंकी, रेत आदि रहे।
नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस. विश्वनाथन ने जनसामान्य के हित, सार्वजनिक संपत्ति, पर्यावरण एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। किसान इसे नष्ट करने के लिए रोटावेटर का उपयोग करें।
फसल बीमा लेने से छूटे ९६३ किसानों को भी अब मिलेगा लाभ
हंडिया तहसील के पटवारी हलका नंबर 34 अबगांव कला के ९६३ किसानों को भी अब वर्ष २०१७ की खरीफ सीजन की फसल का बीमा लाभ मिलेगा। राजस्व विभाग के पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज होने से इस हल्का के चार गांव के किसानों को आर्थिक लाभ होगा। कलेक्टर एस. विश्वनाथन के प्रयासों से यह संभव हो सका। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख सुरेखा यादव ने बताया कि इन किसानों के मामले में पोर्टल पर गलत आंकड़े दर्ज होने की वजह से बीमा हितलाभ मिलने में समस्या थी। गलत आंकड़े दर्ज किए जाने के कारण संबंधित राजस्व निरीक्षक पंकज पाल की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। कलेक्टर विश्वनाथन द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख से पत्राचार एवं चर्चा उपरांत पोर्टल पर सही आंकड़े दर्ज किए जा चुके हैं। आगामी कार्यवाही के लिए कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी को भी सुधार किए गए आंकड़े भेजे जा चुके हंै।
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