plz click blue link https://www.facebook.com/hoshangabaditarsipatrika/videos/2431254603625983/ 01 से 08 अक्टूबर तक रहेगा प्रतिबंध
21 रेत की जिले में कुल खदाने है
30 जून को जारी मानसून सत्र से लगी खदानों पर रोक
188 धारा का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
21 रेत की जिले में कुल खदाने है
30 जून को जारी मानसून सत्र से लगी खदानों पर रोक
188 धारा का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिले में यह खदानें होना है चालू
12 अक्टूबर की रात 12 बजे से जिले में पंचायत की सर्राकिशोर, बावरी, नवलगांव, आमखेड़ी, रजौन, झालसर सेठ एवं निगम ठेके की जासलपुर, निमसाडिय़ा, निमसाडिय़ा-दो, देवलाखेड़ी, होरियापीपर, रायपुर-26, रायपुर-4, मेहराघाट, पवारखेड़ा, आंचलखेड़ा-4, रजौन-2, ग्वाड़ीकला, कासदा रयैतवाड़ी, बेदर, सिंघोड़ी और मरोड़ा की खदानें चालू होंगी।
12 अक्टूबर की रात 12 बजे से जिले में पंचायत की सर्राकिशोर, बावरी, नवलगांव, आमखेड़ी, रजौन, झालसर सेठ एवं निगम ठेके की जासलपुर, निमसाडिय़ा, निमसाडिय़ा-दो, देवलाखेड़ी, होरियापीपर, रायपुर-26, रायपुर-4, मेहराघाट, पवारखेड़ा, आंचलखेड़ा-4, रजौन-2, ग्वाड़ीकला, कासदा रयैतवाड़ी, बेदर, सिंघोड़ी और मरोड़ा की खदानें चालू होंगी।
12 अक्टूबर को शुरू होंगी खदानें
कलेक्टर ने आदेश जारी कर मानसून सत्र की अवधि जारी रहने के कारण 30 जून से 1 अक्टूबर तक की खदानों पर रोक की अवधि को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस अवधि में जिले में स्थित सभी रेत, बजरी की खदानों से रेत, बजरी की निकासी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिले में वर्षा का दौर जारी है। नदियों का जल स्तर भी बढ़ा है। डेम के गेट भी लगातार खोले जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी 12 अक्टूबर तक वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। मानसून सत्र अवधि 12 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाई गई है।
कलेक्टर ने आदेश जारी कर मानसून सत्र की अवधि जारी रहने के कारण 30 जून से 1 अक्टूबर तक की खदानों पर रोक की अवधि को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस अवधि में जिले में स्थित सभी रेत, बजरी की खदानों से रेत, बजरी की निकासी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिले में वर्षा का दौर जारी है। नदियों का जल स्तर भी बढ़ा है। डेम के गेट भी लगातार खोले जा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी 12 अक्टूबर तक वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। मानसून सत्र अवधि 12 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाई गई है।
रेत के डंपर-ट्रकों के परिवहन पर रहेगी रोक
सलकनपुर जाने वाले पैदल जत्थों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक से 8 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक रेत खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टर-ट्राली, ट्रक, डम्पर, हाइवा एवं एलपी के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है।
सलकनपुर जाने वाले पैदल जत्थों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक से 8 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक रेत खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टर-ट्राली, ट्रक, डम्पर, हाइवा एवं एलपी के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है।