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होशंगाबाद

न्याय के इंतजार में सालों से खटखटा रहे कोर्ट का दरवाजा

अदालत में लंबित हैं 8701 मामले

होशंगाबादJul 17, 2019 / 12:25 pm

poonam soni

court

न्याय के इंतजार में सालों से खटखटा रहे कोर्ट का दरवाजा

होशंगाबाद. न्याय में देरी भी अन्याय है। इसी कारण अदालतें भी अब तेजी से लंबित मामलों का निराकरण कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी त्वरित न्याय करने के निर्देश दिए हैं। मप्र हाईकोर्ट ने भी पांच साल पुराने मामलों में जल्द निराकरण करने का कहा है। बावजूद इसके होशंगाबाद जिले में 25 कोर्ट हैं और 8701 मामले लंबित हैं। और यह पीडि़त सालों से न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हालांकि गंभीर अपराधों में न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है फिर भी कुछ मामलों में पीडि़त सालों से न्याय की बाट जोह रहे हैं। आज अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस है, जिसमें एेसे ही पीडि़त पक्षकारों की दर्द बयां करती रिपोर्ट।
जल्द न्याय की आस में यह परिवार
मामला एक: इटारसी के पथरौटा थानांतर्गत हत्या का मामला वर्ष 2015 से लंबित है। जिसमें आरोपी नरेंद्र उर्फ ईटी सहित तीन आरोपी हैं। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें पीडि़त परिवार न्याय के लिए 4 साल से इंतजार कर रहा है।
मामला दो: पिपरिया का वर्ष 2017 का हत्या सहित आम्र्स एक्ट का मामला है। इसमें आरोपी फंटीनाथ सहित दो आरोपी हैं। ये एडीजे फस्र्ट पिपरिया में करीब 2 वर्ष से विचाराधीन है। इसमें भी पीडि़त परिवार को निर्णय का इंतजार है।
मामला तीन: पिपरिया का बच्ची के अपहरण और बलात्कार का मामला वर्ष 2018 का है। इसमें आरोपी दीपक किरार है। बच्ची की मौत हो चुकी है। पीडि़त परिवार चाहता है कि जल्द फैसला हो और दोषी को सजा मिले।
सेशन कोर्ट में लंबित प्रकरण
वर्तमान में सेशन कोर्ट में कुल 910 प्रकरण लंबित चल रहे हैं। जिसमें पाक्सो एक्ट के 58, एससी-एसटी के 253, आईपीसी के 568 एवं एनडीपीसी एक्ट के 31 प्रकरण शामिल हैं। लोवर कोर्ट (मजिस्टे्रट न्यायालय) में आईपीसी के 7791 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें माइनर एक्ट के 1013 प्रकरण शामिल हैं। इस माह आईपीसी के निराकृत प्रकरणों में 47 दोषियों को सजा एवं 28 बरी हुए हैं। माइनर एक्ट के 145 प्रकरणों में सजा एवं 15 में बरी हुए हैं।
इन प्रकरणों में मिला त्वरित न्याय
मामला एक: दिसंबर 2018 का थाना कोतवाली का है ये अपहरण व बलात्कार पास्कों एक्ट का मामला। इसमें आरोपी कुंदन शर्मा था। एडीजे थर्ड सुरेश कुमार चौबे ने मात्र चार माह में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष की सजा दी है।
मामला दो: वर्ष 2018 के शिब्बू उर्फ शिवकुमार चौरे की हत्या के देहात थाना के इस मामले में आरोपी सचेंद्र उर्फ सचिन सहित 2 अन्य आरोपियों को कोर्ट से 15 मई 2019 को पारित निर्णय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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