होशंगाबाद. एक जनहित याचिका के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में बीएस-फोर वाहनों का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2020 के बाद नहीं हो सकेगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त मप्र ने क्षेत्रीय व जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय के आदेश की अवमानना से बचने जल्द ही विभाग सभी डीलर्स की चालू फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में बैठक बुलाने जा रहा है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि 31 मार्च 2020 के पश्चात कोई भी बीएस-फोर वाहन न तो बेचे जा सकेंगे और न पंजीकृत नहीं किया जा सकेंगे। ऐसे वाहन जिनका विक्रय होने के बाद पंजीयन हेतु विड भले 31 मार्च 2020 के पूर्व जा चुकी है, किंतु यदि उसका पंजीयन नहीं किया जा सका है तो ऐसे वाहनों को भी 31 मार्च के पश्चात पंजीकृत नहीं होंगे। लंबित सभी प्रकरणों का निराकरण 31 मार्च के पहले किया जाएगा।
डीलरों की जल्द बुलाई जाएगी बैठक