राजमार्ग मंत्रालय ने यह फैसला कोराेना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लिया है। चूंकि आरटीओ कार्यालयों में पहले से ही कई मामले लंबित है और लोगों को डीएल आदि बनवाने के लिए वेटिंग से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया है। हालांकि ये छूट महज उन वाहन चालकों को मिलेगा जिनके दस्तावेज 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं। निर्देश के अनुसार जिन वाहन चालकों के संबंधित दस्तावेज़ की वैधता का विस्तार लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका है उन्हें अगले साल मार्च तक वैध माना जाएगा। इस पर किसी तरह का चालान या फाइन नहीं लगेगा।
कई बार बढ़ाई गई वैलिडिटी
एक्सपायर्ड डाॅक्यूमेंट्स की वैलिडिटी मंत्रालय कई बार बढ़ा चुका है। सरकार ने सबसे पहले इसकी समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई थी। मगर कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था। सितंबर में भी हालत के न सुधरने पर इसे 31 दिसंबर तक किया गया। मगर आरटीओ में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते अब इसे 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।