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क्या है Taxpayers Charter, जानें इससे आम आदमी को कैसे और कितना मिलेगा फायदा?

टैक्सपेयर्स चार्टर (Taxpayers Charter) में टैक्सपेयर्स की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था अभी तक सिर्फ अमेरिका (America), कनाडा (Canada), आस्ट्रेलिया (Australia) में ही लागू है।
 

Aug 13, 2020 / 08:28 pm

Vivhav Shukla

What is Taxpayers Charter, know how and how much will the common man g

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नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने आज यानी गुरूवार को ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए एक नए खास प्लेटफॉर्म को लांच किया है। जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट ( Transparent Taxation Honoring The Honest ) यानी पारदर्शी कराधान ईमानदारों का सम्मान । ये प्लेटफॉर्म PM ने पारदर्शी कर व्यवस्था के लिए किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म का जिक्र किया। आइए जानते हैं ये टैक्सपेयर्स चार्टर ( (Taxpayers Charter) ) होता क्या है?

क्या है टैक्सपेयर्स चार्टर ?

दरअसल, टैक्सपेयर्स चार्टर (Taxpayers Charter) एक तरह की लिस्ट है, जिसमें टैक्सपेयर्स के अधिकार और कर्तव्य के अलावा टैक्स अधिकारियों के लिए भी कुछ निर्देश होंगे। इस चार्टर के जरिए इनकम टैक्स विभाग औऱ करदाताओं के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

टैक्सपेयर्स चार्टर (Taxpayers Charter) में टैक्सपेयर्स की परेशानी कम करने और इनकम टैक्स अफसरों की जवाबदेही तय करने की व्यवस्था है। ये व्यवस्था अभी तक सिर्फ अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया में ही लागू है।

टैक्सपेयर्स चार्टर लागू होने के बाद हर करदाता को ईमानदार मानना होगा। अगर करदाता ने टैक्स चोरी या गड़बड़ी की है तब भी उसपर बेवजह नोटिस भेजकर दबाव नहीं डाला जाएगा, जब तक उसकी चोरी साबित नहीं हो जाती।

केंद्र सरकार ( Government of India ) अपने नए टैक्स प्लेटफॉर्म में टैक्सपेयर्स चार्टर ( Taxpayers Charter ) के अलावा फेसलेस असेसमेंट ( Faceless Tax Assessment ), फेसलेस अपील ( Faceless Appeal ) को भी शामिल किया है। फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर को आज से लागू कर दिया है। फेसलेस अपील 25 सितंबर से लागू किया जाएगा।

आम जन को कैसे मिलेगा फायदा?

1- फेसलेस असेसमेंट (Faceless assesmant) और टैक्सपेयर चार्टर लागू होने से अब टैक्सपेयर को अपने टैक्स असेसमेंट (Tax Assesment) को लेकर टैक्सविभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

2- 25 सितंबर को फेसलेस अपील ( Faceless Appeal ) के शुरू होने के बाद अगर टैक्सपेयर को कोई शिकायत है तो उसकी अपील भी वो बिना किसी डर के IT विभाग के दफ्तर जाए बिना कर सकेगा।

3- टैक्सपेयर्स चार्टर ( Taxpayers Charter ) लागू हो जाने से अह इनकम टैक्स विभाग अब टैक्सपेयर की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकेगा। विभाग को अब टैक्सपेयर की प्रतिष्ठा का, संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही दोनों नें विश्वास भी बढ़ेगा।

4- इस नए सिस्टम से सबसे बड़ा फयदा ये है कि इसमें मानवीय दखल को कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। जैसे कौन सा अधिकारी किस व्यक्ति का केस देखेगा अब ये भी कंप्यूटर के जरिए ही तय होगा।

 

 

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