जिलाधिकारी नितेश पाटील ने कहा है कि महानगर तथा ग्रामीण इलाकों में 4 मई तक होने वाले विवाह समारोहों के आयोजन की अनुमति लेना अनिवार्य की गई है। महानगर निगम क्षेत्र में क्षेत्रीय सहायक आयुक्त तथा ग्रामीण क्षेत्र समेत बाकी सभी तालुक इलाकों में तहसीलदार विवाह समारोहों के आयोजन की अनुमति देने का आदेश किया गया है। उन्होंने कहा कि विवाह समारोहों में नियमों का उल्लंघन कर 50 से ज्यादा लोगों को भाग नहीं लेने, सतर्कता बरतने तथा आयोजकों की संख्या नीति गारंटी कर लेने में अनुकूल होने के लिए अनुमति लेने आने वाले आयोजकों को अनुमति के साथ अनुक्रम संख्या वाले 50 विशेष बैंड दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
नियम उल्लंघन पर कल्याण मंडप सीज
जिलाधिकारी ने कहा कि विवाह आयोजकों तथा कल्याण मंडप, समुदाय भवनों के प्रबंधकों को अनुमति दी गई संख्या की मात्रा को पार ना हो इस बात का ध्यान रखने के लिए धारवाड़ जिला प्रशासन की ओर से इस नए बैंड पहनने की व्यवस्था जारी की गई है। इस बात का उल्लंघन करते हुए दिशा-निर्देशों में बताए गए संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने की बात सामने आती है तो विवाह आयोजकों तथा विवाह मंडप के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तुरंत कल्याण मंडप सीज किया जाएगा।