अपराधी ने खुद को बेकसूर बताया
कोर्ट में पिछले 14 अक्टूबर से मामले की सुनवाई आरंभ हुई और 90 दिन में पूरी की। इस दौरान 101 लोगों के बयान दर्ज किए गए। फैसला सुनाने से पहले जस्टिस वीवी नाथ रेड्डी ने श्रीनिवास रेड्डी से आरोप के बारे में कुछ सवाल पूछे। जवाब श्रीनिवास रेड्डी ने इन मामले में उसका हाथ होने से इंकार किया। साथ ही अपने आपको बेकसूर बताया।
तनाव की स्थिति बन गई थी
गौरलतब है कि भुवनगिरी जिले के बोम्मलारामारम मंडल के हाजीपुर में लड़कियों की रेप के बाद हत्या की घटना से तनाव की स्थिति बनी गई थी। लड़कियों का बलात्कार कर उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार सनकी श्रीनिवास रेड्डी के मकान पर ग्रामीणों ने हमला करके उसे फूंक दिया था। ग्रामीणों ने कोर्ट से श्रीनिवास रेड्डी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की गुहार लगाई थी। गत वर्ष 26 अप्रैल को मर्रि श्रीनिवास रेड्डी के पूराने कुएं में छात्रा का शव पाया गया। अगले ही दिन पुलिस ने तहकीकात के बाद श्रीनिवास को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान श्रीनिवास रेड्डी ने स्वीकार किया कि 9 मार्च को लापता छात्रा की भी उसने रेप के बाद हत्या की है और उसी कुएं में दफना दिया है। पुलिस ने कुएं से छात्रा का क्षत-विक्षत शव और आईडी कार्ड बरामद किया।
कुएं में दफनाया था
पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी बताया कि 23 अप्रैल 2015 को लापता हुई एक लावण्या की भी उसने रेप करने के बाद हत्या कर दी और बाजू के एक अन्य कुएं में दफना दिया है। पुलिस ने लावण्या के स्कूल बैग और कंकाल को बरामद किया। दूसरी ओर, जिलाधीश अनिता रामचंद्रन ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने की दिशा में कड़े और कारगर कदम उठाये जाएंगे। जिलाधीश ने यह भी कहा था कि श्रीनिवास रेड्डी ने बीते दिनों कई महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी।