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हैदराबाद

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दल एनकाउंटर की असलियत जांचने हैदराबाद पहुंचा

महिला चिकित्सक की हत्या और बलात्कार के मामले में आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम हैदराबाद पहुंच गई। टीम शादनगर के चट्टनपल्ली गाँव के बंगलुरु-हैदराबाद नेशनल हाईवे पर जाकर एनकाउंटर की जांच कर रही है।
 

हैदराबादDec 07, 2019 / 05:49 pm

Yogendra Yogi

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दल एनकाउंटर की असलियत जांचने हैदराबाद पहुंचा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दल एनकाउंटर की असलियत जांचने हैदराबाद पहुंचा

हैदराबाद(मोइनुद्दीन खालिद):महिला चिकित्सक की हत्या और बलात्कार के मामले में आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम हैदराबाद पहुंच गई। जांच दल महबूबनगर अस्पताल भी गया। साइबराबाद की क्राइम डीसीपी रोहिणी प्रियदर्शिनी की अगुवाई में पुलिस दल भी जांच दल के साथ गया।

आयोग ने स्वत: लिया था संज्ञान
आयोग की यह टीम शादनगर के चट्टनपल्ली गाँव के बंगलुरु-हैदराबाद नेशनल हाईवे पर जाकर एनकाउंटर की जांच कर रही है। उसके बाद वह महबूबनगर सरकारी अस्पताल भी गयी जहां दिशा मामले के आरोपी आरिफ पाशा, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन कुमार और चेन्ना केशवुलु की लाशें रखी है और उनका पोस्टमॉर्टम हुआ है। आरोपियों के एनकाउंटर के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लिया था और जांच करने का ऐलान किया था। उसी सिलसिले में आयोग ने आज सुबह अपनी एक टीम हैदराबाद भेजी।

टीम एनकाउंटर स्थल पर गई
हैदराबाद के शमशाबाद हवाई अड्डे पहुंचने के बाद यह टीम चट्टनपल्ली के लिए निकल पड़ी, जहां दिशा मामले के आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। यह टीम मौका-ए-वारदात पर जाकर एनकाउंटर के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। उसके बाद वह एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों की लाशें रखे गए महबूबनगर सरकारी अस्पताल पहुंची। गौरतलब है कि मामले के आरोपियों की एनकाउंटर में मौत होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्व संज्ञान लिया और कहा कि एनकाउंटर की सावधानी से जांच करने की जरूरत है।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी शवों को संरक्षित करने का निर्देश दिया
वहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों की पोस्ट मॉर्टम का वीडियो बनाये और उस वीडियो को कोर्ट में पेश करे। साथ ही, हाई कोर्ट ने दिशा मामले के आरोपियों के अंतिम संस्कार पर रोक लगाई और आदेश दिया कि उनकी लाशों को अदालत की अगली सुनवाई यानी 9 दिसंबर की रात 8 बजे तक संरक्षित किया जाए।

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