वहीं राज्य शासन ने 23 से 25 मार्च तक 3 दिन के लिए शराब दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब 31 मार्च तक देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों पर ताला लटका रहेगा।
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायुपर के निर्देशानुसार नॉवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। इसके लिए बलरामपुर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 मार्च से 31 मार्च 2020 तक जिले के समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान बन्द करने हेतु आदेशित किया है। उक्त दिनों में मदिरा का विक्रय पूरी तरह से बंद रहेगा।
पंचायतों में जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन व्यवस्था करने के निर्देश
नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है। वहीं सम्पूर्ण जिले को लॉकडाउन किया गया है। इसके कारण निर्माण कार्य इत्यादि भी प्रभावित हो रहे हैं।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल एवं 25 किलो दाल की व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।
उन्होंने सब्जी या अन्य अनुषांगिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पडऩे पर मूलभूत की राशि अथवा 14वें वित्त की राशि का सामाजिक निगमित दायित्व मद से जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन (चावल, दाल, सब्जी) की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं।
उन्होंने अति आवश्यक समय पर ऐसे परिवारों को नि:शुल्क राशन (चावल, दाल, सब्जी) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।