योग्यता होने पर 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन पाने का हकदार होंगे कृषि उद्यमी योजना को युवा उद्यमी योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है, फर्क इतना है कि इसके लिए केवल वही आवेदन कर सकेंगे, जिनके पिता किसान हों यानी खुद की कृषि भूमि और आयकर नहीं भरते हैं। साथ ही पहले से कोई फैक्टरी-कारखाना भी ना हो। उम्र 18 से 40 साल तक हो और केवल दसवीं पास हो। इतनी योग्यता होने पर 10 लाख से 2 करोड़ तक का लोन पाने का हकदार होंगे। इसमें 15 फीसदी या अधिकतम 12 लाख का अनुदान सरकार देगी और सात साल तक पांच फीसदी ब्याज अनुदान भी। इन प्रोजेक्ट के लिए आवेदन जिला उद्योग केंद्र में ना होकर कृषि कल्याण, उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग के जरिए होंगे।
आरक्षण आर्थिक और लैंगिक आधार पर होगा
योजना की खासियत यह भी है कि इसमें आरक्षण जातिगत ना होकर आर्थिक और लैंगिक आधार पर है। परियोजना की पूंजीगत लागत पर सामान्य वर्ग के लिए अनुदान 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख है, वहीं बीपीएल वर्ग के लिए यही अनुदान 20 फीसदी या अधिकतम 18 लाख तक का है। वहीं ब्याज अनुदान में महिलाओं को 6 फीसदी की छूट मिलेगी।
योजना की खासियत यह भी है कि इसमें आरक्षण जातिगत ना होकर आर्थिक और लैंगिक आधार पर है। परियोजना की पूंजीगत लागत पर सामान्य वर्ग के लिए अनुदान 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख है, वहीं बीपीएल वर्ग के लिए यही अनुदान 20 फीसदी या अधिकतम 18 लाख तक का है। वहीं ब्याज अनुदान में महिलाओं को 6 फीसदी की छूट मिलेगी।
प्रोजेक्ट कृषि आधारित उत्पादों के सेक्टर पर मिलेगा कर्ज
योजना के लिए प्रोजेक्ट कृषि आधारित उत्पादों के ही बनाने होंगे। मुख्य रूप से एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोडक्ट, केटल, पोल्ट्री या फिश फीड, कस्टम हायरिंग सिस्टम, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, टिशु कल्चर, फ्लोर, दाल, राइस या ऑइल मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग सहित अन्य
योजना के लिए प्रोजेक्ट कृषि आधारित उत्पादों के ही बनाने होंगे। मुख्य रूप से एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोडक्ट, केटल, पोल्ट्री या फिश फीड, कस्टम हायरिंग सिस्टम, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, टिशु कल्चर, फ्लोर, दाल, राइस या ऑइल मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग सहित अन्य