कोर्ट ने कलेक्टर और एसएसपी को पाकिस्तान से आए उक्त लोगों की नागरिकता के बिंदु पर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। रजिस्ट्रार को ट्रस्टियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कोर्ट में आवेदन पेश करने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट अशोक ऐरन ने बताया, पाकिस्तानी लोगों ने बिना नागरिकता लिए यहां पर बाबा गुरुमुख दास पब्लिक ट्रस्ट का 17 जनवरी 2014 को पंजीयन कराया था। नियमों की अनदेखी को लेकर रोहित पिता ललित ने तत्कालीन रजिस्ट्रार को इसकी शिकायत की। शिकायत सही पाई जाने पर 24 अप्रैल 2017 को ट्रस्ट का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। आदेश को ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
26 सितंबर 2017 को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिका निरस्त कर दी थी। इसके खिलाफ ट्रस्ट संचालकों ने युगल पीठ में अपील की थी, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद ट्रस्ट संचालकों ने रिव्यू पीटिशन दायर की, वह भी खारिज कर दी गई है। मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि रजिस्ट्रार अपनी ओर से बाबा गुरुमुख दास चेरिटेबल ट्रस्ट व ट्रस्टियों के खिलाफ जिला कोर्ट के समक्ष आवेदन पेश करे। इंदौर कलेक्टर को कहा कि उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। एसएसपी को निर्देश दिए कि वे ट्रस्ट्रियों की नागरिकता को लेकर विस्तृत जांच कराएं।