हालात को देखते हुए कलेक्टर ने संस्थाओं की गतिविधियों पर सख्ती करना शुरू कर दी। वे अब संस्था की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने जा रहे हैं। रजिस्ट्रार कार्यालय को संस्थाओं की सूची सौंपकर आदेश जारी किए जा रहे हैं कि वे जमीन हो या प्लॉट किसी भी प्रकार की कोई रजिस्ट्री ना करें।
एसडीओ, तहसीलदार को अलग-अलग गृह निर्माण संस्थाओं की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया है। आवेदन आने पर उनसे अभिमत लिया जाए। ये आदेश सभी डिप्टी रजिस्ट्रारों को भी दिया जाएगा। खंगाले जाएंगे बैंक खाते
सहकारिता व अवैध कॉलोनी की जांच अधिकारी व अपर कलेक्टर दिनेश जैन ने सहकारिता विभाग के उपायुक्त से पंजीकृत संस्थाओं के बैंक खातों उनकी सारी जमीनों की जानकारी तुरंत और प्राथमिकता से मांगी है। माना जा रहा है कि प्रशासन संस्थाओं के बैंक खातों को सीज करेगा और लेन देन की सारी प्रक्रियाओं पर भी रोक लगा सकता है।
सहकारिता व अवैध कॉलोनी की जांच अधिकारी व अपर कलेक्टर दिनेश जैन ने सहकारिता विभाग के उपायुक्त से पंजीकृत संस्थाओं के बैंक खातों उनकी सारी जमीनों की जानकारी तुरंत और प्राथमिकता से मांगी है। माना जा रहा है कि प्रशासन संस्थाओं के बैंक खातों को सीज करेगा और लेन देन की सारी प्रक्रियाओं पर भी रोक लगा सकता है।