ट्रेन के एसी कोच से यात्री का सामान चोरी, अब रेलवे को चुकाना होंगे इतने लाख रुपए
इंदौर. रेल के एसी कोच में सफर करने के दौरान यात्री का सामान चोरी होने की घटना को उपभोक्ता फोरम ने रेलवे द्वारा सेवा में कमी पाते हुए 8.45 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। इंदौर से अहमबदाबाद के बीच यात्रा करने के दौरान चोरी की 2016 की घटना पर यह फैसला आया है। फोरम अध्यक्ष सत्येन्द्र जोशी व सदस्य कुंदन सिंह चौहान ने घटना को रेलवे द्वारा सेवा में कमी पाया है। यात्री को 8.45 लाख रुपए के साथ ही मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 10 हजार व परिवाद खर्च एक हजार रुपए दो माह में अदा करने के आदेश दिए।
थाने में रिपोर्ट के बाद दायर किया परिवाद गुलमोहर कॉलोनी निवासी कन्हैया साधवानी पत्नी लता के साथ 8 फरवरी 2016 को शादी में शामिल होने अहमदाबाद जा रहे थे। शांति एक्सप्रेस में एसी में टिकट बुक कराया। सीट नंबर 38 और 40 था। रात को ट्रेन रवाना हुई, इनके पास अन्य सामान के साथ एक बैग था, जिसमें जेवर व नकदी के साथ करीब 8.45 लाख रुपए का सामान था। 9 फरवरी 2016 को सुबह पौने सात बजे सोकर उठे तो बैग गायब था। शिकायत टीटी एलएस राणा को दी गई तो उनके द्वारा जानकारी दी गई कि इसी कोच के बर्थ नंबर 41 व 42 पर दो यात्री बैठे थे, जो गोधरा रेलवे स्टेशन पर उतर गए। संभवत: इनके द्वारा बैग चोरी किया गया। पता चला दोनों यात्री अनाधिकृत रूप से यात्रा कर रहे थे। जीआरपी थाने पर रिपोर्ट लिखाने के साथ ही उक्त दंपती ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया गया। फोरम ने सेवा में कमी पाते हुए रेलवे के खिलाफ फैसला दिया है।
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