हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन : नई सरकार ने भी नहीं दिया जवाब
केरल में संघ व भाजपा से जुड़े नेताओं पर हमले और हत्या के विरोध में हिंदूवादी संगठन
हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन : नई सरकार ने भी नहीं दिया जवाब
इंदौर. संघ व भाजपा के एक मार्च 2017 को हाई कोर्ट के सामने लैंटर्न चौराहे की ओर जाने वाली सडक़ पर दिए कथित धरने को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सरकार बदल गई है, इसलिए इस मुद्दे पर नई सरकार अपना स्पष्टीकरण पेश करना है, लेकिन सुनवाई के दौरान शासन के वकील ने समय मांग लिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह बाद अगली सुनवाई के आदेश दिए हैं। याचिककर्ता तपन भट्टाचार्य, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया था, का नाम हटाने की मांग को लेकर पेश आवेदन जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र शर्मा की युगल पीठ ने स्वीकार करते हुए अन्य नाम शामिल करने की इजाजत दे दी है। पिछले सरकार ने कोर्ट के सामने वाली सडक़ पर कोई भी प्रदर्शन होने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट आनंद मोहन माथुर ने बताया, याचिका पर पूर्व में शासन के वकील ने मौखिक रूप से कहा था कि भविष्य में प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और जबकि लिखित जवाब में कहा गया कि कोई प्रदर्शन नहीं किया गया।
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