मुंह खोला तो तुझे भी दफना दूंगा करीब डेढ़ घंटे बाद वापस लौटा तो बेटी नहीं दिखी तो उसने प्रवीण से पूछा। आरोपी ने बताया, उसे मारकर दफना दिया है। साथ ही उसने पत्नी को धमकाया कि अगर किसी को बताया तो तुमको भी मारकर दफना दूंगा। रोशनी ने यह घटना अपने पिता को बताई, तब परिजन ने थाना सिमरोल में 4 जून 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर बच्ची की हड्डियां व कपड़े जब्त किए।
यह काल बनकर आई है, इसे मार दूंगा पत्नी रोशनी से अपने बयान में बताया था, बेटी के जन्म के बाद से प्रवीण कहता था कि यह काल बनकर आई है, इसे मार दूंगा। प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश अशोक गुप्ता द्वारा आरोपी प्रवीण को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। शासन की ओर पैरवी लोक अभियोजक आनंद नेमा व दिनेश पंचोली ने की।