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इंदौर

पॉली हाउस के लिए छह किसानों के नाम सवा दो करोड़ की धोखाधड़ी

इओडब्ल्यू ने 9 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

इंदौरJan 09, 2020 / 07:33 pm

प्रमोद मिश्रा

पॉली हाउस के लिए छह किसानों के नाम सवा दो करोड़ की धोखाधड़ी

पॉली हाउस के लिए छह किसानों के नाम सवा दो करोड़ की धोखाधड़ी


इंदौर. बुरहानपुर के छह किसानों की जमीन पर पॉली हाउस बनाकर उन्नत खेती करने के लिए फर्जी तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर सवा दो करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इओडब्ल्यू ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल ऑफिस में पदस्थ उप महाप्रबंधक दिवाकर सिंह की शिकायत पर इओडब्ल्यू ने जांच के बाद धोखाधड़ी व साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया है। एसआई इतेंद्र चौहान के मुुताबिक, राजेंद्रसिंह पिता भारतसिंह तंवर संचालक राज इको फाम्र्स निवासी ग्राम भीलगांव कसरावद खरगोन, सौरभ पिता राजेश दुबे निवासी सीजन ऑफ जोय वीलेज देवगुराडिया, नारायणसिंह राजपूत पिता मानसिंह निवासी कसरावद, महेंद्रसिंह तंवर पिता भारतसिंह निवासी कसरावद, अनुबाई पति भरतसिंह निवासी कसरावद, हर्षिका पति राजेंद्रसिंह तंवर निवासी कसरावद, नितिन गांवशिंदे पिता सुभाषचंद्र निवासी खरगोन, किशोर कुमार सरवटे विास साईं कृपा कॉलोनी तथा बैंक ऑफ बडौदा के तत्कालीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी व साजिश रचने की धाराओं में आरोपी बनाया है। मुख्य आरोपी राजेंद्रसिंह व सौरभ दुबे है, हर्षिका जहां राजेंद्रर की पत्नी है वहीं अनुबाई मां व महेंद्रसिंह भाई है। किशोर कुमार सरवटे तत्कालीन खरगोन की बैंक शाखा के प्रबंधक है जो अब सेवानिवृत्त हो चुके है।
एसआई इतेंद्र चौहान के मुताबिक, जांच में पता चला कि राजेंद्र तंवर व मैनेजर सरवटे ने इसकी साजिश रची थी। राजेंद्र बैंक से पहले भी कई लोन ले चुका था। वर्ष 2016-17 में उसने शेड नेट हाउस/पॉली हाउस प्रोजेक्ट के तहत लोन लेने की कार्रवाई शुरू की थी। राजेंद्र व सौरभ ने बुरहानपुर के 65 किसानों पॉली हाउस योजना में उन्नत खेती के लिए तैयार किया और लोन का आवेदन दिया। किसानों को वादा किया था कि उन्नत खेती से जो मुनाफा होगा उसमें हिस्सा लेगा और किस्त भरेगा। बैंक में आवेदन के बाद अफसरों ने मौका मुआयना किया। कहा गया कि प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से सब्सिडी के लिए सर्टिफिकेट लाना होगा आरोप है कि राजेंद्र तंवर ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बैंक में दिया और लोन मंजूर हो गया। शुरुआत में छह किसान बिल्लोरसिंह, रेमसिंह, दयाराम, सदाशिव, सुमनसिंह व नरसिंह के नाम से करीब 30 लाख का लोन मंजूर हआ, मार्जिन मनी के पौने 8 लाख अलग खाते में जमा थे। आरोप है कि राजेंद्र व अन्य ने किसानों से पहले से चेक साइन करा लिए थे और पैसा निकाल लिया। इस तरह करीब 2 करोड़ 23 लाख की धोखाधडी करते हुए राशि जमा नहीं की जा रही थी। ब्यूरों के पास आरोपी की तीन और शिकायतें है जिसकी जांच की जा रही है।

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