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इंदौर

अब नया वाहन पड़ेगा महंगा, सरकार ने लागू कर दिया है यह नया नियम

शहर में 1 सितंबर के बाद खरीदे जाने वाले चारपहिया वाहनों का 3 वर्ष और दोपहिया वाहन का 5 वर्ष तक का थर्ड पार्टी बीमा करवाना अनिवार्य होगा।

इंदौरSep 05, 2018 / 06:49 pm

amit mandloi

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इंदौर. शहर में 1 सितंबर के बाद खरीदे जाने वाले चारपहिया वाहनों का 3 वर्ष और दोपहिया वाहन का 5 वर्ष तक का थर्ड पार्टी बीमा करवाना अनिवार्य होगा। आरटीओ ने सभी वाहन डीलरों को सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार वाहनों का बीमा करवाने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसका असर त्योहारी वाहन खरीदी पर भी पड़ सकता है। गणेश चतुर्थी से दिवाली तक खासी खरीदी होती है। आदेश को लेकर मंगलवार को आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी ने सभी वाहन डीलरों की बैठक बुलाई थी, लेकिन कुछ डीलरों के नहीं आने से बैठक नहीं हो पाई।
दुर्घटनाओं को लेकर लिया फैसला

दरअसल, वर्ष 2018 में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या बढ़ी है। लापरवाही के चलते रोज रोड हादसे हो रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट ने 1 सितंबर 2018 से नए वाहन खरीदने के लिए नए नियम लागू किए हैं। थर्ड पार्टी बीमा से वाहन वाहन मालिक, बीमा कंपनी के अलावा हादसे के शिकार तीसरे पक्ष को भी लाभ मिलेगा।
बढ़ सकती है वाहनों की कीमत

बीमा एजेंट नरेश जैन के मुताबिक, इस कदम से कार और दोपहिया वाहन महंगे होंगे। ३ साल की लंबी अवधि का तीसरा पक्ष बीमा 1 हजार सीसी से कम इंजन वाले वाहनों के लिए 5,286 रुपए, 1000-1500 सीसी के लिए 9,534 रुपए और 1500 सीसी से अधिक के वाहनों के लिए 24,305 रुपए तक होने की संभावना है। 75 सीसी से कम वाले दोपहिया वाहनों के लिए ५ साल का थर्ड पार्टी बीमा 1,045, 75-150 सीसी के लिए 3,285, 150-350 सीसी के लिए 5,453 रुपए और 350 सीसी से अधिक के लिए 13,034 रुपए तक हो सकता है।
एक साथ चुकाना होगा बीमा अमाउंट

ऑटोमोबाइल संचालकों के मुताबिक नए नियम के मुताबिक, अब वाहन शोरूम से निकलने के पहले ही वाहन मालिक को गाड़ी का बीमा कराना होगा। गाड़ी खरीदते ही बीमा राशि एक साथ चुकाना होगी।

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