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इंदौर

विधायक के खिलाफ चुनाव के 143 दिन बाद लगाई याचिका, हाई कोर्ट ने कर दी खारिज

– विधायक दत्तीगांव के खिलाफ बदनावर विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार रहे शेखावत ने दायर की थी याचिका

इंदौरSep 26, 2019 / 07:53 pm

हुसैन अली

विधायक के खिलाफ चुनाव के 143 दिन बाद लगाई याचिका, हाई ने कर दी खारिज

विधायक के खिलाफ चुनाव के 143 दिन बाद लगाई याचिका, हाई ने कर दी खारिज

विकास मिश्रा @ इंदौर. धार जिले के बदनावर विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को हाई कोर्ट से राहत मिली है। नवंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार भंवरसिंह शेखावत ने दत्तीगांव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी, जिसे जस्टिस विवेक रूसिया की एकल पीठ ने गुरुवार को खारिज कर दिया।
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विधायक दत्तीगांव की ओर से सीनियर एडवोकेट सुनील जैन ने पैरवी की। उनका कहना था कि चुनाव याचिका लगाने के लिए 45 दिन की अवधि तय है, लेकिन यह याचिका 143 दिन बाद लगाई गई। अत: देरी के आधार पर इसे खारिज किया जाए। याचिकाकर्ता ने देरी का कारण आवश्यक दस्तावेज जुटाना बताया गया। दोनों पक्ष के तर्क सुन कोर्ट ने देरी के आधार पर याचिका खारिज कर दी।
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याचिका में ये लगाए थे आरोप

याचिका में राजवर्धन सिंह द्वारा नामांकन पत्र में गलत और अधूरी जानकारी देने तथा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन शून्य करने की मांग की थी। आरोप था कि दत्तीगांव के नामांकन फार्म में 70 से अधिक कॉलम खाली छोड़ेथे, शपथ-पत्र के साथ स्टाम्प नहीं लगाया था। दत्तीगांव के अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ भी याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
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