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इंदौर

डीपीएस प्रिंसिपल व सीबीएसई चेयरमैन हाजिर होंगे हाईकोर्ट में

याचिका में जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर और आरटीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है।

इंदौरJan 10, 2018 / 07:51 pm

amit mandloi

dps accident indore
स्कूल बंद करने की मांग, नाबालिग स्कूली बच्चों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने का मामला भी उठा
इंदौर. दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) बस हादसे में चार मासूम सहित ड्राइवर मौत के बाद जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस वीरेंदर सिंह की युगल पीठ ने डीपीएस के प्रिंसिपल, सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन, जिला शिक्षा अधिकारी सहित ६ लोगों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल ओझा के माध्यम से दायर की गई याचिका को कोर्ट ने इसी मामला पर दायर प्रमोद द्विवेदी की याचिका के साथ जोडऩे के भी आदेश दिए। ओझा ने बताया, याचिका में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के नजर स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की है। याचिका में जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर और आरटीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। याचिका में यह मुद्दा भी उठाया है कि अधिकांश स्कूलों में कई अवयस्क बच्चे दोपहिया वाहन लेकर पहुंचते हैं। उन पर न तो स्कूल प्रबंधन कार्रवाई करता है और पुलिस और आरटीओ। कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर जिम्मेदारों से जवाब आने के बाद अगली सुनवाई करने की बात कही है।

जाम पर कलेक्टर-कमिश्नर ने नहीं दिया जवाब
इंदौर. नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए अधिकांश रास्तों को चौड़े और अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मालवा मिल चौराहे से विश्रांती चौराह और पाटनीपुरा से भमौरी के बीच भी ८० फीट चौड़ी बांड सडक़ होने के बावजूद हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। इन दोनों हिस्सों को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई है। कोर्ट ने इस मामले में नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर सहित अन्य जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था जो बुधवार को पेश होना था, लेकिन उनके वकीलों ने जवाब देन के बजाए समय मांग लिया है।

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