HONEYTRAP : पुलिस को मिली आरती की ऑडियो क्लिप्स, वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग की होगी जांच
विकास मिश्रा @ इंदौर. नगर निगम अफसर हरभजन सिंह के साथ अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की आरोपी आरती दयाल के वॉइस और हैंडराइटिंग सैंपल लेने की इजाजत पुलिस को मिल गई है। कोर्ट ने आरती के अलावा अन्य आरोपी श्वेता विजय जैन के हैंडराइटिंग सैंपल भी लेने की अनुमति दे दी है।
मंगलवार को करीब आधे घंटे चली बहस में आरोपियों के वकील घनश्याम गुप्ता और धर्मेंद्र गुर्जर ने तर्क दिया कि हमारे मुवक्किल को करीब एक माह पहले गिरफ्तरा किया था, 15 दिनों तक रिमांड पर रखा उस समय क्यों पुलिस ने सैंपल नहीं लिए। हरभजन सिंह ने शिकायत की थी कि आरोपी फोन पर ब्लैकमेल कर रही हैं तो उस समय बिना वाइस सैंपल की जांच किए कैसे गिरफ्तारी की गई? उन्होंने संविधान की धारा 20 (3) का हवाला देकर भी वाइस और हैंडराइटिंग सैंपल नहीं लेने की बात कही। लेकिन, पुलिस का कहना है जांच के दौरान उन्हें कुछ ऑडियो क्लिप्स मिली हैं, जिसका मिलान आरती की आवाज से करना हैं। कुछ दस्तावेज भी हैं हैंडराइटिंग सेम्पल से उनका मिलान आरती और श्वेता की लिखाई से की जाएगी।
शासन की ओर मोहम्मद अकरम शेख के तर्कों से सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनीष भट्ट ने अनुमति दे दी। हरभजन सिंह को भी आरोपी बनाने से जुड़ा आवेदन भी पेश किया गया था, जिस पर कोर्ट ने 17 अक्टूबर को बहस के आदेश दिए हैं। आरती और श्वेता विजय जैन के अलावा मोनिका यादव, बरखा सोनी और श्वेता स्वप्निल जैन सहित ड्राइवर ओमप्रकाश को २४ अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी के आदेश दिए हैं। पांचों महिला आरोपी पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से जेल में बंद हैं।
Home / Indore / HONEYTRAP : पुलिस को मिली आरती की ऑडियो क्लिप्स, वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग की होगी जांच