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इंदौर

अधूरी बिल्डिंग में लोग रहने पहुंचे तो भवन अधिकारी और निरीक्षक पर भी होगी कार्रवाई

निगम में भूमि विकास नियम लागू

इंदौरMay 26, 2019 / 05:54 pm

Amit S mandloi

indore

अधूरी बिल्डिंग में लोग रहने पहुंचे तो भवन अधिकारी और निरीक्षक पर भी होगी कार्रवाई

इंदौर . नगर निगम ने भूमि विकास नियम का सख्ती से पालन करने के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। अधूरी बिल्डिंग में रहवास या उसका उपयोग होने पर बिल्डर के साथ निगम के भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक के खिलाफ भी सीधे कार्रवाई होगी।
निगमायुक्त द्वारा जारी आदेश के आनुसार भूमि विकास नियम 102 के तहत निगम सीमा में मकान बनने के बाद भवन मालिक को पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। मकान की जांच करवाकर वह रहने योग्य है या नहीं, इसकी अनुमति भी लेना होगी।
यूं लिया फैसला
निगम ने निपानिया क्षेत्र में छह माह में दो भवनों पर कार्रवाई की। यहां निर्माण कार्य के दौरान ही लोग रहने पहुंच गए थे। इन्हीं ने कोर्ट में निगम की कार्रवाई के खिलाफ आवेदन लगाया था। इसे निगम अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। शहर में शामिल 29 गांवों में नई कॉलोनियां, टाउनशिप और बिल्डिंग्स बन रही हैं। यहां बिल्डर्स मकान-फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के साथ ही लोगों को पजेशन भी दे देते हैं। ऐसे में अवैध निर्माण होने पर उससे सीधे तौर पर बिल्डर के बजाय मकान-फ्लैट खरीदने वाले लोग प्रभावित होते हैं।
कई जगह पूर्णता प्रमाण पत्र बिना ही लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। यह नियमों के खिलाफ है। इसी कारण भूमि विकास नियम के तहत आदेश जारी किया है।
आशीषसिंह, निगमायुक्त

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