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बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा नया सिस्टम, पिछली बार इसने मचाई थी तबाही, तेज बारिश शुरू डोर-टू-डोर और बल्क कचरा कलेक्शन का पैसा निगम लेता है। इसके लिए संपत्तिकर रेट जोन की तरह आवासीय और व्यावसायिक दर अलग-अलग तय है। निगम ने जहां कचरा शुल्क का पैसा चेक से जमा होने के बाद बाउंस होने पर 500 रुपए दंड निर्धारित कर दिया है, वहीं अब संपत्तिकर व जलकर चेक से जमा होने के बाद बाउंस होने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। चेक बाउंस होने पर निगम टैक्स राशि का एक प्रतिशत दंड के रूप में वसूल करेगा।
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कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ी ने पत्नी के गहने गिरवी रख जुटाए दो लाख, चोरों ने खाक कर दी GOLD की उम्मीदें उदाहरण के लिए किसी करदाता की राशि 1 लाख रुपए है। इसका चेक निगम को देने के बाद बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया, तो करदाता को एक प्रतिशत राशि के हिसाब से 1 हजार रुपए दंड देना होगा। टैक्स के साथ दंड राशि भी देना होगी। राशि न देने पर संपत्ति जब्ती-कुर्की की कार्रवाई होगी। यह प्रस्ताव एमआईसी में राजस्व विभाग ने भेज दिया है। एमआईसी से संकल्प पारित होते ही परिषद की बैठक में प्रस्ताव रखकर स्वीकृति दिलाई जाएगी। वहां स्वीकृति मिलते ही यह सजा तय हो जाएगी।
मालूम हो कि संपत्तिकर और जलकर वसूली के लिए निगम राजस्व विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंचती है, तो लोग चेक देकर अपनी संपत्ति जब्ती-कुर्की कार्रवाई से बच जाते हैं। निगम जब चेक बैंक में लगाती है, तो वह करदाता के खाते में पैसा न होने या फिर कम होने पर बाउंस हो जाता है। कई बार तो लोग खुद चेक बाउंस करवा देते हैं, इसलिए अब अर्थदंड लगाने की तैयारी है।
पहली बार होगा ऐसा चेक बाउंस होने के मामले में सीधे सजा होती है। कोर्ट में केस लगने पर जेल यात्रा तक करनी पड़ती है, लेकिन निगम संपत्तिकर और जलकर बाउंस होने पर कोर्ट में केस दायर करने की बजाय करदाताओं को पैसा जमा कराने का मौका देकर नोटिस ही देता है। इसका असर नहीं होता। इसके लिए अब पहली बार चेक बाउंस होने पर अर्थदंड लगाया जा रहा है।
संपत्ति नपती कर बढ़ा रहे राजस्व निगम राजस्व विभाग का अमला इन दिनों कॉलोनी-मोहल्लों की संपत्ति नापने में लगा है, ताकि राजस्व बढ़ सके। शहर में कई लोग ऐसे हैं, जिनकी संपत्ति का क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन टैक्स कम भर रहे हैं। कई संपत्तियों में क्षेत्रफल का अंतर मिल रहा है। अब ऐसे लोगों से वसूली के लिए निगम प्लानिंग कर रहा है।