वन बार वन वोट के आधार पर होंगे जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव
– राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी सूची मेंशामिल सदस्य ही चुनाव में डाल सकेगा वोट
वन बार वन वोट के आधार पर होंगे जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव
इंदौर. आगामी १० मई हो होने वाले इंदौर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव वन बार वन वोट के आधार पर ही होंगे। राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी मतदाता सूची में शामिल सदस्य ही चुनाव में वोट डाल सकेंगे। पिछले साल से जारी वकीलों की वैरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद जिस वकील से जहां वोट डालने की सहमति दी है वह उसी बार में वोट डाल सकेगा। इंदौर ही नहीं प्रदेश के सभी जिला एवं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में वान बार वन वोट से ही चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य अधिवक्ता परिषद ने अपने सभी जिला और हाई कोर्ट बार इकाईयों को इससे जुड़े निर्देश जारी तक किए हैं। वन बार वन वोट के आधार पर इंदौर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कराने से जुड़े निर्णय की सचिव गोपाल कचोलिया ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया वोटिंग राइट्स को लेकर वकीलों द्वारा भरे गए वैरिफिकेशन फार्म के आधार पर राज्य अधिवस्ता परिषद फोटोयुक्त मतदाता सूची जारी करेगा और वहीं सदस्य वोट डाल सकेंगे। परिषद द्वारा लंबे समय से सनद नवीनीकरण के लिए जो फार्म ऑनलाइन फार्म भरवाए जा रहे हैं उनमें वन बार वन वोट से जुड़ी जानकारियों भी ली जा रही है। वकीलों से जानकारी ली जा रही है कि वे चुनाव में किसी बार में वोटिंग करना चाहते हैं। अधिवक्ता द्वारा चुके गए विकल्प के आधार पर ही उन्हें उक्त बार एसोसिएशन में चुनाव का अधिकार मिलता है। जिन वकीलों ने सनद नवीनीकरण के लिए सनद वैरीफिकेशन फार्म जमा नहीं किए हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। पुराने वकीलों को पांच साल रिकॉर्ड पेश करना होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी विमल मिश्रा ने बताया चुनाव को लेकर सोमवार को बैठक होगी और चुनाव प्रक्रिया तय की जाएगी।
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