– हत्या के आरोपित को रखने पर कार्रवाई
दरअसल 28 मार्च 2019 को खजराना थाना क्षेत्र में बबलू पिता हाफिज हैदराबाद कॉलोनी खजराना इंदौर की हत्या हो गई थी। जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपित इम्तियाज उर्फ मुन्ना पिता तस्लीम खान को गिरफ्तार किया था। उक्त आरोपी इम्तियाज पूर्व में नरवल में निवास करता था तथा पिछले दो-ढाई महीने से मकान मालिक अब्दुल रजाक पिता हसन खां निवासी सिकंदराबाद खजराना के यहां रह रहा था। अब्दुल ने उसकी जानकारी थाने पर नहीं दी तो पुलिस ने कलेक्टर के आदेश का हवाला देते हुए आईपीसी की धारा १८८ के तहत उस पर कार्रवाई की।
– यह जारी किए निर्देश
पुलिस ने इसके साथ ही मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अन्य सभी नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि वह अपने यहां रहने वाले नौकरों, किराएदारों को पहले स्वयं सत्यापित कर लें कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है और उनकी पूरी जानकारी जैसे नाम, पूरा पता मोबाइल नंबर, व्यवसाय, कौन-कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कहां काम करते हैं, क्या काम करते हैं और जहां के रहने वाले हैं। वहां से उनका सत्यापन अथवा उनकी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और पुलिस को सूचित करें। अब इसमें लिखा गया है कि मकान मालिक यह भी पता करे कि आरोपित जहां के रहने वाले हैं यानि मूल निवासी वहां तो उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में आम आदमी को क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देगी। दरअसल पुलिस ने खुद का बोझ कम करने के लिए यह फरमान जारी किया है।